आरक्षण रोस्टर पर निर्णय के खिलाफ हो सकेगा अपील
मुजफ्फरपुर में पंचायत चुनाव के लिए प्रपत्र एक का प्रकाशन हो चुका है। अब दावा-आपत्ति ली जा रही है, जिसकी अंतिम तिथि 22 मई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अपील की प्रक्रिया भी निर्धारित की है। सभी संबंधित अधिकारी 15 जून तक हस्ताक्षर करके आयोग की वेबसाइट पर जानकारी अपलोड करेंगे।

मुजफ्फरपुर, विशेष संवाददाता पंचायत चुनाव को लेकर प्रपत्र एक का प्रकाशन किया जा चुका है। अब दावा-आपत्ति लिया जा रहा है। 22 मई तक इसकी तिथि निर्धारित है।
दावा-आपत्ति की प्रक्रिया
राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार दावा-आपत्ति में वाद अस्वीकृत होने पर अपील का भी प्रविधान किया है। साथ ही जांच के लिए ग्राम पंचायत व पंचायत समिति के मामले में संबंधित प्रखंड के बीडीओ और जिला परिषद सदस्य के लिए एसडीओ को प्राधिकृत किया गया है। वाद अस्वीकृत होने पर ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के लिए प्रथम अपीलीय प्राधिकार एसडीओ और द्वितीय अपीलीय प्राधिकार डीएम को नामित किया गया है। जिप सदस्य के लिए अपीलीय प्राधिकार डीएम ही होंगे।
सुनवाई और आदेश पारित करना
बताया गया कि प्रखंड और अनुमंडल स्तर पर आए दावा-आपत्ति की समय से जांच के बाद सुनवाई की जाएगी। इसी आधार पर आदेश पारित होगा। इसकी कापी अनिवार्य रूप से अपीलकर्ता को उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि आवश्यकता हो तो वे आगे अपील कर सकें। प्रपत्र एक के प्रारूप में संशोधन के लिए आए दावा-आपत्ति एवं पारित आदेश की कापी डीएम के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वे गुण-दोष की समीक्षा करते हुए उचित निर्णय लेंगे। डीएम के अनुमोदन के बाद एसडीओ और बीडीओ आयोग के पोर्टल पर इसे अपलोड करेंगे। अपील को अस्वीकृत करने के तीन दिनों तक संबंधित प्राधिकार के समक्ष अपीलवाद दायर किया जा सकेगा। अपीलवाद की सुनवाई के क्रम में आपत्तिकर्ता को अपना पक्ष रखने के लिए अनिवार्य रूप से नोटिस तामिला कराया जाएगा। प्रपत्र एक में किसी प्रकार का संशोधन होने पर डीएम का अनुमोदन अनिवार्य रूप से होना चाहिए। 15 जून को अंतिम प्रकाशन की तिथि तक सभी संबंधित अधिकारियों का हस्ताक्षर प्राप्त कर आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
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