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अब नन-पेंशनर एक्स-सर्विसमैन को चार हजार रुपये पेंशन

रक्षा मंत्रालय के एक्स-सर्विसमैन एंड वेलफेयर विभाग की ओर से नन-पेंशनर एक्स-सर्विसमैन को अब चार हजार रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। इनको इसससे पहले एक हजार रुपये मिलते थे। अब इनको भुगतान ऑर्म्ड फोर्सेज...

अब नन-पेंशनर एक्स-सर्विसमैन को चार हजार रुपये पेंशन
सोमनाथ सत्योम,मुजफ्फरपुरThu, 13 Sep 2018 04:35 PM
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रक्षा मंत्रालय के एक्स-सर्विसमैन एंड वेलफेयर विभाग की ओर से नन-पेंशनर एक्स-सर्विसमैन को अब चार हजार रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। इनको इसससे पहले एक हजार रुपये मिलते थे। अब इनको भुगतान ऑर्म्ड फोर्सेज फ्लैग डे फंड से होगा। नन-पेंशनर एक्स-सर्विसमैन को जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से आवेदन करना होगा। विभाग ने इसके लिए शर्त भी रखी है। रक्षा मंत्रालय के पत्र के अनुसार, नन-पेंशनर एक्स-सर्विसमैन को वर्ष 1981 में दो साल के लिए सौ रुपये प्रतिमाह पेंशन देनी शुरू हुई।

वहीं, वर्ष 2007 में इसे बढ़ाकर 500 कर दिया गया। लेकिन मंत्रालय ने प्रतिमाह देने के बजाए एकमुश्त 30 हजार रुपये देने का प्रावधान किया। इसे फिर से संशोधित कर एक हजार रुपये मासिक देने का निर्णय हुआ। वर्तमान में इसे बढ़ाकर चार हजार कर दिया गया है। अब इसी के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

नन-पेंशनर एक्स सर्विसमैन के लिए शर्त

यह पेंशन 65 वर्ष के आयु से अधिक सिर्फ नन-पेंशनर एक्स सर्विसमैन व उनकी विधवाओं को मिलती है। वे नेवी/एयरफोर्स के हवलदार या इसके समकक्ष होते हैं। जिला सैनिक बोर्ड इसके लिए अनुशंसा करता है। नन-पेंशनर को सर्विस डॉक्यूमेंट/डिस्चार्ज बुक, उम्र प्रमाण पत्र, एक्स सर्विसमैन का आई-कार्ड पेंशन के लिए आवेदन के साथ जिला सैनिक बोर्ड को देना होता है।

कौन है नन-पेंशनर एक्स सर्विसमैन

जिला सैनिक बोर्ड के प्रधान लिपिक श्याम किशोर ने बताया कि वैसे सैनिक है जो किसी निजी कारणवश सेना में 15 साल की नौकरी पूरी नहीं कर सके हैं। पर, फौज को अपनी सेवा किसी रूप में दे चुके हैं। नन-पेंशनर एक्स सर्विसमैन होते हैं।

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