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एनएच 77 के लिए नये दर से भुगतान से एनएचएआई का इंकार

एनएच 77 के लिए अधिगृहित जमीन का मुआवजा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मुजफ्फरपुर-हाजीपुर खंड के मुआवजा विवाद को सुलझाने के लिए पहल शुरू ही हुई थी कि अब मुजफ्फरपुर-सोनबरसा खंड का विवाद खड़ा हो...

एनएच 77 के लिए नये दर से भुगतान से एनएचएआई का इंकार
हिन्दुस्तान टीम,मुजफ्फरपुरWed, 19 Feb 2020 07:02 PM
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एनएच 77 के लिए अधिगृहित जमीन का मुआवजा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मुजफ्फरपुर-हाजीपुर खंड के मुआवजा विवाद को सुलझाने के लिए पहल शुरू ही हुई थी कि अब मुजफ्फरपुर-सोनबरसा खंड का विवाद खड़ा हो गया है। इस खंड में 5.31 एकड़ जमीन के लिए भू अर्जन कार्यालय ने नये दर से भुगतान का प्रस्ताव एनएचएआई को भेजा था। इसे एनएचएआई ने खारिज कर दिया है।

एनएचएआई के परियोजना निदेशक ने कहा है कि जनाढ़ जीवाजोर बेनीपुर में अधिगृहित जमीन के मुआवजा के लिए पुराने दर से फिर प्रस्ताव भेंजे। उन्होंने कहा है कि औराई अंचल में भू अर्जन के लिए 3.31 हेक्टेयर का अंतिम प्राक्कलन जुलाई 2018 में समर्पित किया गया है। इसके थ्री ए गजट का प्रकाशन दिसम्बर 2009 व थ्री डी गजट का प्रकाशन नवम्बर 2010 में ही किया गया था। एनएचएआई ने कहा है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यह दिशा-निर्देश दिया है कि नई अधिग्रहण नीति जनवरी 2015 से लागू होगी। ऐसी स्थिति में जनाढ़ जीवाजोर बेनीपुर के लिए नया दर लागू नहीं होगा। उन्होंने भू अर्जन पदाधिकारी को पुराने दर से प्रस्ताव देने को कहा है, ताकि भूधारियों के मुआवजे का शत प्रतिशत भुगतान किया जा सके।

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