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बैनर-पोस्टर पर मुद्रक का नाम और रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य

चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों, चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की ओर से हैंडविल, पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स, बुकलेट के प्रकाशन पर मुद्रक का नाम और रजिस्ट्रेशन संख्या होना अनिवार्य...

बैनर-पोस्टर पर मुद्रक का नाम और रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य
हिन्दुस्तान टीम,मुजफ्फरपुरWed, 07 Oct 2020 03:24 AM
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चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों, चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की ओर से हैंडविल, पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स, बुकलेट के प्रकाशन पर मुद्रक का नाम और रजिस्ट्रेशन संख्या होना अनिवार्य है।

प्रकाशित प्रचार सामग्रियों पर साइज, उसकी संख्या और मुद्रक का नाम प्रत्येक पेज पर अंकित किया जाना अनिवार्य है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह ने मुद्रकों को आदेश दिया है कि ऐसे किसी भी प्रचार सामग्री का मुद्रण करने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी, उनके निर्वाचन अभिकर्ता, उनके प्रस्तावक व समर्थक से मुद्रण के संबंध में लिखित रूप से सहमति प्राप्त कर लेंगे। ऐसा नहीं करने पर संबंधिक मुद्रक के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी।

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