छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म के प्रयास में युवक दोषी
मुजफ्फरपुर के कटरा थाना क्षेत्र में एक छात्रा को अगवा कर दिल्ली ले जाने और दुष्कर्म के प्रयास के मामले में मो. अकमल को दोषी करार दिया गया है। विशेष पॉक्सो कोर्ट ने सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। छात्रा के पिता ने 1 अगस्त 2023 को एफआईआर दर्ज कराई थी।

मुजफ्फरपुर, हिप्र। कटरा थाना के एक गांव से छात्रा को अगवा कर दिल्ली ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म के प्रयास के मामले में मो. अकमल को दोषी करार दिया गया है। सेशन ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने बुधवार को फैसला सुनाया। सजा के बिंदु पर 13 मई को सुनवाई होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र कुमार ने कोर्ट के समक्ष पांच गवाहों को पेश किया।विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि छात्रा के पिता ने एक अगस्त 2023 को कटरा थाना में एफआईआर कराई थी। इसमें कहा था कि 23 जुलाई 2023 की दोपहर लगभग तीन बजे उसकी 16 वर्षीया पुत्री किताब खरीदने बगल के गांव के बाजार पर गई थी।
इसके बाद वह घर नहीं आई। खोजबीन के क्रम में पता चला कि गांव का युवक मो. अकमल उसको अगवा किया है। 16 अगस्त 2023 को छात्रा स्वयं कटरा थाना पर पहुंच गई। कोर्ट में अपनी गवाही में छात्रा ने कहा है कि अकमल उसे अगवा कर दिल्ली ले गया। वहां उसे कमरे में बंद कर पिटाई करता था। उसे नींद की गोलियां खिलाकर बेहोश रखता था। अकमल उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास करता था। जब उसे पता चला कि उसके विरुद्ध थाना में केस हो गया तो छात्रा को कटरा लाकर छोड़ दिया। 19 दिसंबर 2023 को अकमल ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। पुलिस ने उसके विरुद्ध 13 फरवरी 2024 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।


