छात्रा को अगवा करने के दोषी युवक को चार साल की सजा

Arun Kumar Jha हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर में कटरा थाना क्षेत्र में छात्रा को अगवा करने और दुष्कर्म के प्रयास के मामले में दोषी मो. अकमल को चार वर्ष की सजा सुनाई गई है। उसे 20 हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा। छात्रा ने 23 जुलाई को किताब खरीदने जाते समय अगवा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

छात्रा को अगवा करने के दोषी युवक को चार साल की सजा

मुजफ्फरपुर, हिप्र। कटरा थाना क्षेत्र में किताब खरीदने निकली छात्रा को अगवा करने व दुष्कर्म के प्रयास के मामले में दोषी मो. अकमल को चार वर्ष की सजा सुनाई गई है। उसे 20 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना की राशि पीड़ित छात्रा को मिलेगी। सेशन ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने शुक्रवार को उसे यह सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र कुमार ने कोर्ट के समक्ष पांच गवाहों को पेश किया।छात्रा के पिता ने एक अगस्त 2023 को कटरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि 23 जुलाई 2023 की दोपहर लगभग तीन बजे उसकी 16 वर्षीय पुत्री किताब खरीदने बगल के गांव के बाजार गई।

वहां से वह घर नहीं आई। खोजबीन के क्रम में पता चला कि गांव का युवक मो. अकमल उसे अगवा कर लिया है। 16 अगस्त 2023 को छात्रा स्वयं कटरा थाना पर पहुंच गई। कोर्ट में अपनी गवाही में छात्रा ने कहा है कि अकमल उसे अगवा कर दिल्ली ले गया था। वहां उसे कमरे में बंदकर पिटाई करता था। उसे नींद की गोलियां खिलाकर बेहोश रखता था। अकमल उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास करता था। जब उसे पता चला कि उसके विरुद्ध थाना में केस हो गया है तो उसने उसे कटरा लाकर छोड़ दिया। 19 दिसंबर 2023 को अकमल ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। पुलिस ने उसके विरुद्ध 13 फरवरी 2024 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी।

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