स्मैक धंधेबाजों के विरुद्ध गवाही को नहीं आ रहे आईओ
मुजफ्फरपुर में महिला के गहने छीनने के मामले में पकड़े गए दो आरोपियों से 91 पुड़िया स्मैक जब्त की गई। हालांकि, मामले के आईओ राजपत कुमार कोर्ट में गवाही देने नहीं आ रहे हैं, जिससे सेशन-ट्रायल रुका हुआ...

मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। महिला के गहने छीनकर भागने के दौरान पकड़े गए दो शातिरों से जब्त 91 पुड़िया स्मैक मामले के आईओ राजपत कुमार विशेष कोर्ट में गवाही देने नहीं आ रहे हैं। काजीमोहम्मदपुर थाने के आमगोला ओवरब्रिज के नीचे से 28 जुलाई 2023 की शाम पांच बजे महिला के कान से शातिरों ने गहना छीना था। तब राजपत कुमार काजीमोहम्मदपुर थाना में दारोगा पद पर कार्यरत थे। गिरफ्तार शातिरों में नगर थाना के बालूघाट रोड नंबर-एक निवासी नीतेश कुमार टिबरेवाल व सारण जिले के गड़हनी थाने के करनौल चांदी गांव का राहुल सिंह शामिल है। दोनों के विरुद्ध विशेष एनडीपीएस कोर्ट-दो में सेशन-ट्रायल चल रहा है।
आईओ की गवाही के अभाव में सेशन-ट्रायल रुका है। अगली सुनवाई पर आईओ के नहीं आने पर विशेष कोर्ट ने गवाही बंद करने की चेतावनी दी है। विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस एक्ट) मुकेश प्रसाद सिंह ने एसएसपी को पत्र लिखा है। मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होनी है। कोर्ट में पेश नहीं की गई एफएसएल रिपोर्ट : विशेष लोक अभियोजक ने एसएसपी को लिखे पत्र में कहा है कि आईओ राजपत कुमार ने जब्त स्मैक की एफएसएल रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं की है। साक्ष्य के तौर पर एफएसएल रिपोर्ट जरूरी है। इस मामले का जल्द निष्पादन कराया जाना है। स्मैक की एफएसएल रिपोर्ट पेश नहीं करने का आरोपितों को लाभ मिल सकता है। इसलिए 11 सितंबर को एफएसएल रिपोर्ट के साथ कोर्ट में आईओ राजपत कुमार को पेश कराएं।
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