केस दर्ज नहीं करने पर थानेदार ने कोर्ट में दिया जवाब
मुजफ्फरपुर के गायघाट थाने के चोरनियां गांव में छापेमारी के दौरान दुर्व्यवहार और फायरिंग की घटना में एफआईआर दर्ज नहीं होने पर थानेदार राकेश कुमार ने विशेष पॉक्सो कोर्ट में जवाब दाखिल किया। विशेष कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है, और सोमवार को निर्णय की संभावना है।

मुजफ्फरपुर, हिप्र। गायघाट थाने के चोरनियां गांव में छापेमारी के दौरान दुर्व्यवहार, मारपीट व फायरिंग करने के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करने पर गायघाट के थानेदार राकेश कुमार ने शनिवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट में जवाब दाखिल किया। इस पर विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई। विशेष कोर्ट ने आदेश को सुरक्षित रखा है। सोमवार को विशेष कोर्ट का आदेश आने की संभावना है। यह स्पष्टीकरण चोरनियां निवासी रेणु देवी के परिवाद की सुनवाई के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने मांगा था। रेणु देवी ने अपने परिवाद में गायघाट के तत्कालीन थानेदार राजा सिंह को आरोपित बनाया था।
इसमें कहा था कि 17 मार्च की रात तत्कालीन थानेदार राजा सिंह आठ से नौ पुलिसकर्मियों के साथ उनके घर में घुस गए। उनके पति अजय कुमार की बेरहमी से पिटाई की। दो राउंड फायरिंग की। फायरिंग में ग्रामीण जगतवीर राय की मौत हो गई। थानेदार ने उनकी सास व नाबालिग पुत्री के साथ दुर्व्यवहार किया और घर में लूटपाट की। इस संबंध में एफआईआर दर्ज करने के लिए रजिस्टर्ड डाक से गायघाट थाना में भेजा। इस पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई। विशेष कोर्ट ने थानेदार से रिपोर्ट मांगी थी।
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Arun Kumar Jhaलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।


