अपहरण के मामले में बढ़ी दबिश तो पांच ने किया सरेंडर
मुजफ्फरपुर के कटरा थाना क्षेत्र में किशोरी के अपहरण के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट की सख्ती के बाद पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार किया। पांच अन्य आरोपितों ने कोर्ट में सरेंडर किया। इस मामले में कुल...

मुजफ्फरपुर, हिप्र। कटरा थाना क्षेत्र में किशोरी के दो बार अपहरण के मामले में कार्रवाई न होने पर जब विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक ने सख्ती की तो एक आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं, दबिश बढ़ने के बाद पांच आरोपितों ने बुधवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने वाले आरोपितों में राजू मांझी, उपेंद्र मांझी, शत्रुघ्न मांझी उर्फ गोलू मांझी, मकुली देवी उर्फ राजकुमारी देवी व रंगीला देवी शामिल हैं। विशेष कोर्ट ने सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इस मामले में कुल सात आरोपितों में छह जेल भेजे जा चुके हैं। वहीं, एक आरोपित मुखिया हीरा कुमार जमानत पर है।
मामले में कार्रवाई नहीं करने पर कोर्ट ने कटरा थानाध्यक्ष को तलब किया था। इसके बाद पुलिस ने एक आरोपित रामदेव मांझी को सोमवार को गिरफ्तार किया था। वहीं, मंगलवार रात दबिश बनाने के लिए पुलिस ने आरोपितों के घर पर छापेमारी की थी। कटरा थाना के एक गांव की महिला ने सात अक्टूबर, 2023 को एफआईआर दर्ज कराई थी। उसमें मुखिया हीरा कुमार, शत्रुघ्न मांझी, राजू मांझी, उपेंद्र मांझी, रंगीला देवी, मकुली देवी व रामदेव मांझी सहित सात को नामजद आरोपित बनाया था। इसमें आरोप लगाया था कि पहली बार 19 सितंबर, 2023 को राजू मांझी ने उसकी पुत्री का अपरहण कर लिया। पुलिस ने उसकी पुत्री को बरामद किया। मुखिया ने दोनों की शादी कराने की सलाह दी। इससे इनकार करने पर दोबारा 24 सितंबर, 2023 को उसकी पुत्री का आरोपितों ने साजिश रचकर अपहरण कर लिया। मामले की जांच के बाद पुलिस ने सभी आरोपितों के विरुद्ध 29 नवंबर, 2024 को चार्जशीट दाखिल की। विशेष कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुखिया हीरा कुमार उपस्थित हो रहा था। वहीं, अन्य आरोपित फरार थे। फरार आरोपितों को गिरफ्तार नहीं होने पर विशेष कोर्ट ने कटरा थानाध्यक्ष को तलब किया था।

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