नौवीं की छात्रा को अगवा करने में दरभंगा का युवक दोषी
मुजफ्फरपुर में तीन वर्ष पूर्व नौवीं कक्षा की छात्रा का अपहरण करने के मामले में दरभंगा के मो. नौशाद को दोषी करार दिया गया। विशेष पॉक्सो कोर्ट ने उसे सजा सुनाने की तारीख 12 जनवरी निर्धारित की है। छात्रा ने बताया कि नौशाद ने उसे नशा देकर अगवा किया और कोलकाता ले गया।

मुजफ्फरपुर, हिप्र। नगर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले से तीन वर्ष पहले नौवीं की छात्रा को अगवा करने के मामले में दरभंगा के सिमरी थाना क्षेत्र के वस्तवाड़ा सिमरी गांव निवासी मो. नौशाद को मंगलवार को दोषी करार दिया गया। घटना के समय नौशाद नगर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला में अपने मामा के घर पर रहता था। सेशन ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने उसे दोषी ठहराया है। 12 जनवरी को विशेष कोर्ट उसे सजा सुनाएगी। मामले में विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र कुमार ने कोर्ट के समक्ष साक्ष्यों को पेश किया। छात्रा के पिता ने 29 अगस्त 2022 को नगर थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी।
इसमें कहा था कि 23 अगस्त 2022 की सुबह दस बजे उसकी पुत्री स्कूल जाने के लिए घर से निकली। इसके बाद वह वापस नहीं आई। 28 अगस्त 2022 को संबंधियों की मदद से उसे बरामद किया गया। छात्रा ने पुलिस को बताया कि नौशाद उसे कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर पिला दिया। बेहोशी की हालत में उसे अगवा कर कोलकाता ले गया। वहां अपने एक रिश्तेदार के घर पर रखा था। छात्रा के पिता ने पुलिस को बताया कि उसके पड़ोस के एक युवक भी इसमें नौशाद की मदद की। मामले की जांच के बाद पुलिस ने 31 जुलाई 2024 को मो. नौशाद के विरुद्ध विशेष कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।

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