
रंगदारी के दो केस में छह नक्सलियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने की स्वीकृति
मुजफ्फरपुर में दूध व्यवसायी और पेटी-बक्सा फैक्ट्री के संचालक से रंगदारी मांगने के मामले में छह नक्सलियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की स्वीकृति गृह विभाग ने दी है। आरोपितों ने 2016 में 10 लाख और 5 लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी। विशेष कोर्ट अब चार्जशीट पर संज्ञान लेगी।
मुजफ्फरपुर, हिप्र। सकरा थाना क्षेत्र के दूध व्यवसायी व पेटी-बक्सा फैक्ट्री संचालक से रंगदारी मांगने के नौ वर्ष पुराने अलग-अलग मामले में आरोपित छह नक्सलियों के विरुद्ध गृह विभाग ने मुकदमा चलाने की स्वीकृति दे दी है। दोनों मामले में यही छह नक्सली आरोपित बनाए गए हैं। दोनों रंगदारी की मांग छह दिनों के अंदर की गई थी। आरोपितों में वैशाली जिला के पातेपुर थाना के हरलोचनपुर सुक्की गांव के गोविंद सहनी, बलिगांव थाना के विशुनपुर कटेसर गांव के मो. अनवर, पहाड़पुर गांव के चंदन पासवान, थाथन बुजुर्ग के रोहित सहनी उर्फ बबलू उर्फ गौतम, मुजफ्फरपुर जिला के सकरा थाना के मंडई गांव के मो. अनवर व मड़वन गांव के दिनेश कुमार झा शामिल है।
इसमें रोहित सहनी प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के पश्चिम एरिया जोनल कमेटी का सचिव बताया गया था। सकरा थाना के मड़वन गांव के दूध व्यवसायी रामप्रीत राय ने 28 जुलाई 2016 को एक मोबाइल नंबर के धारक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि 23 जुलाई 2016 को वह दूध लेकर साइकिल से मुजफ्फरपुर जा रहा था। एक कॉलेज के निकट बाइक से पहुंचे दो युवकों ने रोक कर उसे पत्र वाला एक लिफाफा थमाया। जब उसने पूछा तो युवकों ने बताया कि विवेक भइया दिए हैं। पढ़ा-लिखा नहीं होने के कारण उसमें रखे पत्र को दूसरे से पढ़वाया। पत्र में नक्सलियों ने उससे दस लाख रुपये रंगदारी मांगी थी। 24 जुलाई को उसके रिश्तेदार विजय शंकर राय के मोबाइल पर कॉल कर कहा गया कि हर हाल में चंदा देना होगा। नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। मामले की जांच कर तत्कालीन डीएसपी पूर्वी मुत्तफिक अहमद ने 20 जनवरी 2017 को पांच आरोपितों व 15 अप्रैल 2017 को रोहित सहनी के विरुद्ध यूएपीए एक्ट व अन्य धाराओं में विशेष कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। गृह विभाग से मुकदमा चलाने की स्वीकृति मिलने के बाद इस मामले में विशेष कोर्ट अब चार्जशीट पर संज्ञान लेगा। वहीं, सकरा थाना के सुजावलपुर में पेटी-बक्सा फैक्ट्री एमएच आयरन एवं स्टील वर्क्स के संचालक मिठनपुरा थाना क्षेत्र के पक्की सराय निवासी मो. टुन्ना ने चार अगस्त 2016 को एक मोबाइल नंबर के धारक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि दो अगस्त 2016 को उसके मोबाइल पर एक कॉल आई। कॉल करने वाले ने बताया कि उसकी फैक्ट्री में एक पत्र डाला गया। जब वह फैक्ट्री में गया तो वहां एक पत्र मिला। इसमें माओवादियों की ओर से उससे पांच लाख रुपये रंगदारी मांगी गई थी। रंगदारी नहीं देने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई थी। मामले की जांच कर तत्कालीन डीएसपी पूर्वी मुत्तफिक अहमद ने 20 जनवरी 2017 को उपरोक्त छह नक्सलियों के विरुद्ध विशेष कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। गृह विभाग से मुकदमा चलाने की स्वीकृति मिलने के बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के विशेष कोर्ट ने चार्जशीट को संज्ञान ले लिया है। विशेष कोर्ट में आरोप तय होने के बाद सेशन ट्रायल चलेगा।

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