पिता के हत्यारे को सश्रम कारावास, 50 हजार जुर्माना
मुजफ्फरपुर के पियर थाना क्षेत्र के मुन्नी बैंगरी गांव में भूमि विवाद के कारण पिता की हत्या के दोषी मो. कुरैश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अतिरिक्त रूप से, उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया...

मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। पियर थाना क्षेत्र के मुन्नी बैंगरी गांव में सात वर्ष पूर्व भूमि विवाद में पिता की हत्या के दोषी मो. कुरैश को शुक्रवार को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही कोर्ट ने उसपर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर दो वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सेशन-ट्रायल के बाद जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-पंचम आलोक कुमार पांडेय ने उसे यह सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक रामनारायण राय ने कोर्ट के समक्ष आठ गवाहों को पेश किया। अधिवक्ता शिल्पी कुमारी व आशीष त्रिवेदी ने साक्ष्य पेश करने में उन्हें सहयोग किया।
पिता की हत्या कर छोटे भाई ने भागते देखा : मो. कुरैश के छोटे भाई मो.नजरे आलम के फर्दबयान पर पियर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। नजरे आलम ने कहा था कि वह पांच भाई है। सभी अलग-अलग रहते हैं। वह अपने पिता मो.जैनुल हक व मां जायदा खातून को अपने साथ रखे हुए था। भूमि विवाद को लेकर उसका बड़ा भाई मो. कुरैश हमेशा उसे व उसके पिता पर जानलेवा हमला करता रहता था। इस संबंध में उसके विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया था। 29-30 सितंबर 2018 की रात उसके पिता बरामदे पर सोए थे। लगभग 12 बजे वह पेशाब करने जगा तो बड़े भाई मो.कुरैश को भागते देखा। आशंका होने पर वह बरामदे पर गया तो वहां उसके पिता खून से लथपथ पड़े थे। शोर मचाने पर आसपास के लोग जुटे तब तक उसके पिता की मौत हो चुकी थी। उसके पिता की ललाट पर नुकीले हथियार का प्रयोग किया गया था।
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