Muzaffarpur News: बेलसंड विधायक के भाई की गिरफ्तारी पर रोक की अवधि बढ़ी

हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में बेलसंड विधायक अमित कुमार रानू के भाई सोनू सिंह उर्फ अभिनव को कोर्ट से अग्रिम जमानत मिली है। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक की अवधि बढ़ाते हुए अगले सुनवाई की तिथि 22 सितंबर निर्धारित की है। इस मामले में केस डायरी भी मांगी गई है।

Muzaffarpur News: बेलसंड विधायक के भाई की गिरफ्तारी पर रोक की अवधि बढ़ी

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिप्र। बेलसंड विधायक अमित कुमार रानू के भाई सोनू सिंह उर्फ अभिनव की ओर से एक मामले में दाखिल अग्रिम जमानत की अर्जी पर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-17 के कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। कोर्ट से उसकी गिरफ्तारी पर पहले से चली आ रही रोक की अवधि को अगली सुनवाई तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने अहियापुर थाना की पुलिस से मामले में केस डायरी मांगी है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 22 सितंबर की अगली तिथि तय की है。

सोनू सिंह की अग्रिम जमानत की अर्जी

सोनू सिंह की ओर से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी। इस अर्जी पर पिछले सोमवार को प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट ने सोनू के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। उन्होंने इस अर्जी को आगे की सुनवाई के लिए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-17 के कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था।

महिंदवारा के सुनील कुमार की एफआईआर

सीतामढ़ी जिले के महिंदवारा थाना के चक्की रामपुर गांव के सुनील कुमार ने 23 अगस्त को अहियापुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि अहियापुर के झपहां उदनडीह गांव में उसने अपनी पत्नी खुशबू कुमारी के नाम से 3.75 डिसमिल जमीन खरीदी थी, जिसपर वह मकान बना रहा था। 20 अगस्त को दोपहर करीब 12 बजे जेसीबी, थार, स्कार्पियो व बाइक से 50 से अधिक युवक वहां पहुंचे। ये सभी उसके मकान के बगल की जमीन की चहारदीवारी जेसीबी से तोड़ने लगे। जेसीबी से उसके मकान को भी तोड़ना चाहा। इसपर वह जेसीबी के आगे बैठ गए। उसे जेसीबी से उठाकर फेंकने ही वाले थे कि पुलिस पहुंच गई। तोड़फोड़ करने वाले ने एक मोबाइल नंबर दिया और कहा कि यह सोनू बॉस का नंबर है। इस पर बात कर डील कर लो。

सवलतें

✦सोनू सिंह की अग्रिम जमानत की अर्जी कब सुनवाई हुई?−
सोनू सिंह की अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई गुरुवार को हुई।
Arun Kumar Jha

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