Muzaffarpur Court Convicts Man for Rape and Murder of 9-Year-Old Girl कुढ़नी दुष्कर्म कांड : घटना के 112 दिनों बाद आया फैसला, रोहित दोषी करार, Muzaffarpur Hindi News - Hindustan
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कुढ़नी दुष्कर्म कांड : घटना के 112 दिनों बाद आया फैसला, रोहित दोषी करार

मुजफ्फरपुर के कुढ़नी के एक गांव में दुष्कर्म के बाद 9 वर्षीया बच्ची की हत्या के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने रोहित कुमार सहनी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने विभिन्न धाराओं के तहत उसे सजा देने की...

Newswrap हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुरTue, 16 Sep 2025 04:55 AM
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कुढ़नी दुष्कर्म कांड : घटना के 112 दिनों बाद आया फैसला, रोहित दोषी करार

मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। कुढ़नी के एक गांव में दुष्कर्म के बाद नौ वर्षीया बच्ची की हत्या के 112 दिन बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट-तीन के न्यायाधीश नूर सुल्ताना ने सोमवार को फैसला सुनाया। 69 दिनों में सेशन-ट्रायल पूरा होने बाद उन्होंने रोहित कुमार सहनी (28) को दोषी करार दिया है। सजा की बिंदू पर विशेष कोर्ट में 23 सितंबर को सुनवाई होगी। इसके बाद विशेष कोर्ट उसे सजा सुनाएगी। विशेष कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता की धारा- 65 (2) (12 वर्ष से कम उम्र की लड़की से दुष्कर्म करने), 103 (1) (हत्या), 118 (2) (गंभीर रूप से जख्मी करने), 303 (2) (बच्ची का लॉकेट चोरी करने) और पॉक्सो एक्ट की धारा-छह (नाबालिग पर यौन हमला) के तहत रोहित को दोषी करार दिया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) राजीव रंजन राजू ने 15 गवाहों को पेश किया। वहीं, उसके बचाव में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर डिप्टी चीप लीगल ऐड डिफेंस काउंसिल रामबाबू सिंह ने चार गवाहों को पेश किया। स्पीडी ट्रायल के तहत सुनवाई, 21 दिनों में अभियोजन की गवाही पूरी : विशेष पॉक्सो कोर्ट-तीन में स्पीडी ट्रायल के तहत मामले की सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष ने कुल 15 गवाहों को पेश किया। सभी की गवाही 21 दिनों में पूरी हो गई। 26 मई को हुई इस घटना में पुलिस ने 27 जून को रोहित के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की। आठ जुलाई को विशेष कोर्ट ने आरोप तय कर दिया। नौ जुलाई को लखींद्र सहनी, दस जुलाई को जितेंद्र पासवान, 11 जुलाई को विकास कुमार, 14 जुलाई को मृत बच्ची की मां, 15 व 16 जुलाई को कांड की आईओ दारोगा अंजली कुमारी, 17 जुलाई को राजीव कुमार, 18 जुलाई को टुन्नी देवी, 19 जुलाई को नागेंद्र कुमार, 21 जुलाई को एसकेएमसीएच के डॉ. शशि कुमार व डॉ.प्रियंका की गवाही हुई। इसके अलावा 24 जुलाई को कुढ़नी सीएचसी के डॉ.दिनेश कुमार, 28 जुलाई को पीएमसीएच के एफएमटी विभाग के डॉ. संदीप कुमार सिंह, 29 जुलाई को एफएसएल पटना के सहायक निदेशक दीपक कुमार, 30 जुलाई को कुढ़नी सीओ अनिल कुमार संतोषी और मुखिया पति पवन कुमार सिंह उर्फ गुड्डू सिंह की गवाही हुई। गवाही पूरी होने के बाद दोनों पक्षों की ओर से बहस होने के बाद कोर्ट ने 4 सितंबर को फैसले की तिथि तय की थी। मालूम हो कि 26 मई को कुढ़नी थाना क्षेत्र के एक गांव में दुष्कर्म के बाद नौ वर्ष की बच्ची का गला रेत दिया गया था। इलाज के दौरान पीएमसीएच में उसकी मौत हो गई। आरोपित रोहित कुमार सहनी को पुलिस ने उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था। तभी से वह जेल में है। इस घटना को लेकर जमकर सियासी बवाल हुआ। विपक्षी दलों ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। सरकार भी मामले की जांच को लेकर सक्रिय रही। रोहित के चेहरे पर नहीं थे पश्चाताप के भाव: फैसला सुनाए जाने को लेकर सोमवार को रोहित को जेल से विशेष कोर्ट में लाया गया। घटना को लेकर उसके चेहरे पर पश्चाताप के कोई भाव नहीं थे। उसकी मां उसका इंतजार कर रही थी। कोर्ट कक्ष में प्रवेश से पहले उसकी मां गले लगाकर रो पड़ी। इसका भी उसपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कोर्ट में घुसने के बाद उसने अपने अधिवक्ता से मां को भी फैसला सुनने के लिए बुलाने का आग्रह किया। इसपर उसकी मां कोर्ट कक्ष में आई। फैसला सुनने के बाद भी वह सहज भाव से कोर्ट से निकला। उधर, मृत बच्ची की मां की आंखें फैसला सुनने के बाद भर आई। बिना किसी से कुछ बात किए वह कोर्ट रूम से निकल गई।

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