Muzaffarpur Court Convicts Father-in-Law in Dowry Death Case दहेज हत्या में ससुर दोषी करार, 17 को सुनाई जाएगी सजा, Muzaffarpur Hindi News - Hindustan
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दहेज हत्या में ससुर दोषी करार, 17 को सुनाई जाएगी सजा

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। दहेज हत्या मामले एडीजे -11 अंकुर गुप्ता ने मृतका के ससुर

Newswrap हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुरThu, 10 April 2025 01:45 AM
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दहेज हत्या में ससुर दोषी करार, 17 को सुनाई जाएगी सजा

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। दहेज हत्या मामले एडीजे -11 अंकुर गुप्ता ने मृतका के ससुर व साहेबगंज थाना के आशा पट्टी परसौनी निवासी भगवान‌ साह को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदू पर सुनवाई के‌ लिए 17 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है। साहेबगंज पुलिस ने भगवान साह के विरुद्ध 5 अगस्त को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। एपीपी सुनील कुमार पाण्डेय ने बताया कि इस मामले में कुल पांच गवाहों की गवाही मेरे द्वारा कोर्ट मे करायी गयी थी।

साहेबगंज थाना क्षेत्र के आशा पट्टी परसौनी गांव में दहेज में मोटरसाइकिल के लिए वर्ष 2017 में रितु देवी की हत्या कर दी गई थी। मृतका के भाई पूर्वी चम्पारण के महम्मद चौबे टोला निवासी राजा साह के बयान पर साहेबगंज पुलिस ने मृतका के पति कमलेश साह, ससुर भगवान साह समेत अन्य को आरोपित बनाते हुए केस दर्ज कराया था।

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