अयांश हत्याकांड के पांच आरोपितों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
मुजफ्फरपुर के सकरा थाने के विशुनपुर बखरी गांव में छह वर्ष के अयांश की अगवा कर हत्या का मामला एक साल बाद भी अनसुलझा है। आरोपितों में से पांच ने अग्रिम जमानत की अर्जी दी है, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। अयांश के पिता ने इसे चुनावी रंजिश का परिणाम बताया।

मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सकरा थाने के विशुनपुर बखरी गांव में छह वर्ष के अयांश को अगवा कर पीट-पीटकर हत्या करने के आरोपितों को पुलिस एक साल बाद भी गिरफ्तार नहीं पाई। इसमें से पांच आरोपितों की ओर से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की गई। इसमें विनोद राम,रेखा देवी, शोभित राम, उषा देवी व शैल कुमारी शामिल है।
अग्रिम जमानत की सुनवाई
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अर्जी को सुनवाई के लिए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-तीन के कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया। इस अर्जी की सुनवाई के बाद जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-तीन अवधेश कुमार के कोर्ट ने इन पांचों की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी है।
चुनावी रंजिश में हत्या का आरोप
अयांश के पिता ओमप्रकाश ने पिछले वर्ष 16 मार्च को सकरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। कहा था कि 14 मार्च 2025 की दोपहर लगभग 3.30 बजे उसका छह वर्षीय पुत्र अयांश दुकान से रंग खरीदकर घर लौट रहा था। इसी दौरान आरोपित उसे अगवा कर ले जाने लगे। इसका विरोध अयांश के चचेरा भाई राजू राम ने किया। इसपर आरोपितों ने अयांश व राजू की लाठी-डंडे से पिटाई की गई। इससे अयांश व राजू गंभीर रूप से घायल हो गए। एसकेएमसीएच में इलाज के दौरान अयांश की मौत हो गई। ओमप्रकाश ने घटना का कारण वार्ड चुनाव को लेकर रंजिश बताया था。
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