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हत्या में आठ दोषियों को उम्रकैद

युवक की हत्या के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए बुधवार को जिला व सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार सिंह ने महिला समेत आठ दोषियों के खिलाफ उम्रकैद की सजा सुनाई। सजा पाने वालों में सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र...

हत्या में आठ दोषियों को उम्रकैद
मुजफ्फरपुर | कार्यालय संवाददाताThu, 27 Feb 2020 12:12 PM
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युवक की हत्या के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए बुधवार को जिला व सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार सिंह ने महिला समेत आठ दोषियों के खिलाफ उम्रकैद की सजा सुनाई। सजा पाने वालों में सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के बजरमुरिया निवासी जयकिशुन राय, उसकी पत्नी खुशबू देवी, मुशहरी निवासी लालू राय, महेश राय, संजय राय, मंगल राय, दीपक राय, जयमंगल राय शामिल हैं। 
भाई की हत्या को लेकर बजरमुरिया निवासी लखिंद्र राय ने 12 जून 2015 को मुशहरी थाने में कुल दस आरोपितों पर एफआईआर करायी थी। इसमें से आठ के खिलाफ सजा सुनायी गई है। दोषियों पर हत्या समेत अलग अलग धाराओं में आठ-आठ हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। घटना के संबंध में लखिंद्र राय ने पुलिस को बताया कि ग्रामीण जय किशुन राय करीब साल भर पूर्व से मेरे भाई हरिश्चंद्र की हत्या कर देने की धमकी दे रहा था। घटना के समय जय किशुन अपनी पत्नी खुशबू के साथ मुशहरी स्थित बहन के घर पर था। 25 मई 2015 को हरिश्चंद्र पंजाब में काम कर रहा था। वहीं से उसने बताया कि पंजाब से लौटने पर जयकिशुन से मुलाकात कर एक दो दिनों में गांव लौट जाऊंगा।  अगले दिन हरिश्चंद्र मुशहरी पहुंचा। जहां पर जयकिशुन, खुशबू व अन्य ने मिलकर हरिश्चंद्र की हत्या कर दी। चाकू व अन्य हथियार से बेरहमी से उसका कत्ल करने के बाद शव को सुनसान जगह पर गड्ढे में गाड़ दिया। इस दौरान पुलिस ने आरोपितों से पूछताछ की। इसके बाद शव को गड्ढे से निकाला गया।
आठ आरोपितों पर पुलिस ने की चार्जशीट
जांच के पश्चात मुशहरी थाना पुलिस ने आठ आरोपितों पर चार्जशीट की। नौ सितंबर 2015 को पुलिस ने जयकिशुन, खुशबू, लालू व महेश पर चार्जशीट की। इसके बाद 18 दिसंबर 2015 को संजय राय, मंगल राय, दीपक राय व जयमंगल राय पर चार्जशीट की थी। जबकि साक्ष्य के अभाव में पुलिस ने दो नामजद आरोपितों को मुक्त कर दिया। एपीपी अरुण कुमार सिंह ने पीड़ित का पक्ष कोर्ट के समक्ष रखा। 

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