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प्रमिला हत्याकांड में दोषी को उम्रकैद

जमीन विवाद में गोली मार महिला की हत्या करने के मामले में मंगलवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। जिला व सत्र न्यायाधीश हरेंद्रनाथ तिवारी ने दोषी रामसेवक महतो को उम्रकैद की सजा...

प्रमिला हत्याकांड में दोषी को उम्रकैद
हिन्दुस्तान टीम,मुजफ्फरपुरTue, 06 Mar 2018 06:15 PM
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जमीन विवाद में गोली मार महिला की हत्या करने के मामले में मंगलवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। जिला व सत्र न्यायाधीश हरेंद्रनाथ तिवारी ने दोषी रामसेवक महतो को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 15 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। दोषी रामसेवक महतो कांटी थाना के बकरपुर का रहने वाला है। उसके खिलाफ ग्रामीण उमाकांत महतो ने एक अक्टूबर 2014 को कांटी थाने में एफआईआर कराई थी। एफआईआर में रामसेवक महतो के अलावा ग्रामीण संजय महतो व पुना महतो को नामजद किया।

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