मानकों के अनुरूप लाइसेंस नहीं करते अपलोड
मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों को लाइसेंस देने के बाद जिला के डाटा इंट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामर मनमाने तरीके से उसे पोर्टल पर अपलोड कर रहे हैं। इस दौरान मानकों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। मामला...
मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों को लाइसेंस देने के बाद जिला के डाटा इंट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामर मनमाने तरीके से उसे पोर्टल पर अपलोड कर रहे हैं। इस दौरान मानकों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। मामला पकड़ में आने पर परिवहन विभाग के विशेष कार्य अधिकारी, पटना ने संज्ञान लिया है। उन्होंने सभी डीटीओ को इस दिशा में निर्देश जारी किए हैं। कहा कि मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों को लाइसेंस देने के बाद मानकों का अनुपालन करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए चार बिंदुओं पर निर्देश जारी किया गया है। बताया गया कि कई मामलों में जिस श्रेणियों के लिए संबंधित ट्रेनिंग स्कूल को लाइसेंस मिला है। उससे भिन्न श्रेणियों के लिए भी ऑनलाइन पोर्टल पर उन्हें प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए वैद्य दिखाया जा रहा है। इसी तरह से कई मामलों में मूल लाइसेंस में स्वीकृत श्रेणियों से अलग श्रेणी में ट्रेनिंग स्कूलों को नवीकरण के लिए वैद्यता दी जा रही है। इसमें अविलंब सुधार करने की आवश्यकता है। पूर्व से अपलोड किए गए सभी लाइसेंस और ट्रेनिंग स्कूलों की सूची छह सितंबर तक मांगी गई है। जिन ट्रेनिंग स्कूलों से संबंधित वैद्य कागजात नहीं हैं, उसे अवैद्य मानते हुए पोर्टल से हटाने को कहा गया है।