पैन के लिए आधार के साथ जन्म प्रमाणपत्र देना अनिवार्य

Newswrap हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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आयकर विभाग 1 अप्रैल से आयकर के कई नियमों में बदलाव करेगा। नए नियमों में पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड के साथ जन्मतिथि के प्रमाण की जरूरत होगी। आयकर अधिनियम 2025 लागू होगा, जिससे पुराने कानून की जगह नए प्रावधान आएंगे। इससे कर चोरी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

पैन के लिए आधार के साथ जन्म प्रमाणपत्र देना अनिवार्य

मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। आयकर विभाग आगामी एक अप्रैल से आयकर के कई नियमों में बदलाव करने जा रहा है। इसमें पैन बनवाने के नियमों के अलावा कर चोरी पर लगाम लगानेवाले कई नियम शामिल हैं। इसका कारण आयकर को लेकर बनाए गए 60 साल पुराने कानून की जगह अब आयकर अधिनियम 2025 का लागू किया जाना माना जा रहा है।आयकर मामलों के विशेषज्ञों ने नये कानून को एक आम आयकरदाता के हित में बताया है। उनका मानना है कि इससे ना केवल कर चोरी पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी, बल्कि फर्जी पैन कार्ड बनवाकर कई तरह की वित्तीय अनियमितता करना मुश्किल हो जाएगा।

जिला टैक्सेशन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप कुमार वर्मा ने बताया कि सबसे जरूरी बदलाव अब पैन कार्ड बनवाने के नियमों में होने जा रहा है। इसकी जानकारी आयकर विभाग ने अपने सोशल साइट्स के माध्यम से दी है। इसके अनुसार अब पैन कार्ड बनवाने के लिए केवल आधार कार्ड की ही जरूरत नहीं होगी, बल्कि आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण से संबंधित दस्तावेज भी देने होंगे। इन दस्तावेजों में जन्म प्रमाणपत्र, मतदाता पहचान पत्र, 10वीं की मार्कशीट या प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, दंडाधिकारी द्वारा जारी किया गया शपथ पत्र और पासपोर्ट शामिल होंगे। एक अप्रैल से पैन कार्ड बनवाने के लिए पुराने आवेदन फॉर्म स्वीकार नहीं होंगे। नये फॉर्मेट वाले फॉर्म पर ही आवेदन करना होगा।उन्होंने बताया कि आयकर विभाग ने एक अप्रैल से आयकर अधिनियम 2025 को पूरी तरह से लागू करने का निर्णय किया है। इससे 1961 का अधिनियम अप्रभावी हो जाएगा। अब इसके प्रावधानों में धाराओं की संख्या 819 से घटाकर 536 हो जाएगी। कई तकनीकी शब्दावलियों को आम बोलचाल की भाषा में प्रस्तुत किया गया है। इससे एक आम आदमी भी आयकर को अपनी सुविधा के अनुसार दाखिल कर सकेगा। नए कानून में असेस्मेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर ले लेगा। वहीं कंपनियों द्वारा शेयर वापस खरीदने पर मिलने वाली राशि को कैपिटल गेन्स मानते हुए कर की गणना की जाएगी। फ्यूचर्स पर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स 0.02% से बढ़ाकर 0.05% और ऑप्शंस पर 0.1% से बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है।

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