आरोपित को हथकड़ी लगाने के मामले में सुनवाई 21 अक्टूबर को
कोर्ट के अनुमति के बिना आरोपितों को हथकड़ी लगाए जाने के मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग 21 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। इस संबंध में सिविल कोर्ट के...
हिन्दुस्तान टीम,मुजफ्फरपुरTue, 03 Aug 2021 09:41 PM
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मुजफ्फरपुर। कार्यालय संवाददाता
कोर्ट के अनुमति के बिना आरोपितों को हथकड़ी लगाए जाने के मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग 21 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। इस संबंध में सिविल कोर्ट के अधिवक्ता एसके झा ने बीते 31 मार्च को आयोग में शिकायत की थी। मामले में 27 जुलाई को आयोग ने उनका बयान दर्ज किया। उन्होंने बयान में कहा कि न्यायालय के अनुमति के बिना आरोपितों को हथकड़ी नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन, पुलिस जब भी किसी आरोपित को गिरफ्तार करती है तो उसे हथकड़ी लगा देती है। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है।