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रेप के प्रयास में दोषी को चार साल कारावास

किशोरी से रेप के प्रयास के मामले की शनिवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट में में सुनवाई पूरी हुई। जज राजेंद्र प्रताप सिंह ने दोषी दीपक राय को चार साल कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वह...

रेप के प्रयास में दोषी को चार साल कारावास
हिन्दुस्तान टीम,मुजफ्फरपुरSat, 17 Feb 2018 08:34 PM
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किशोरी से रेप के प्रयास के मामले की शनिवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट में में सुनवाई पूरी हुई। जज राजेंद्र प्रताप सिंह ने दोषी दीपक राय को चार साल कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वह मिठनपुरा इलाके का रहने वाला है।

इसी इलाके की एक किशोरी ने 30 जुलाई 2016 को महिला थाने में दीपक राय पर एफआईआर कराई थी। आरोप लगाया कि दीपक राय के यहां मजदूरी करती थी। घटना के दिन दीपक से बकाया मांगने गई थी। उसने खेत में बुलाकर रेप का प्रयास किया। शोर मचाने पर लोग जुटे तो दीपक फरार हो गया।

बेटी से रेप के प्रयास में पिता दोषी: बेटी से रेप के प्रयास के मामले में शनिवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट के जज ने आरोपित पिता को दोषी ठहराया है। सजा के बिंदु पर 21 फरवरी को फैसला होगा। मामला पियर थाना क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है। मामले को लेकर किशोरी के बयान पर उसके पिता पर पांच अप्रैल 2017 को थाने में एफआईआर कराई गई थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया था। जांच के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ 25 मई 2017 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था।

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