पूर्व मेयर समीर कुमार व ड्राइवर रोहित हत्याकांड में जेल में बंद प्रॉपर्टी डीलर ओंकार व उर्फ कुमार रंजय की बेल अर्जी पर सोमवार को जिला व सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई। उसके अधिवक्ता दिलीप कुमार सिंह ने कोर्ट में कहा कि ओंकार के खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं। सिर्फ स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं दस अप्रैल को लोक अभियोजक केदारनाथ सिंह बहस करेंगे। वे ओंकार के खिलाफ मिले सबूतों को कोर्ट के समक्ष रखेंगे।
बेगूसराय निवासी ओंकार के अधिवक्ता दिलीप कुमार सिंह ने बेल के लिए 16 मार्च को अर्जी दाखिल की थी। पुलिस जेल में बंद ओंकार के अलावा आरोपित मनियारी निवासी शूटर गोविंद कुमार, सकरा के मोहनपुर तुलसी के सुजीत कुमार, गोबरसही निवासी ट्रांसपोर्टर मृत्युंजय कुमार उर्फ पिंटू सिंह, पड़ाव पोखर लेन निवासी प्रॉपर्टी डीलर सुशील छापड़िया, सकरा के संभा निवासी श्यामनंदन मिश्रा व नवीन कुमार पर चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।
बीते 23 सितंबर को बाइक सवार अपराधियों ने नगर थाना के बनारस बैंक चौक के समीप पूर्व मेयर समीर व उनके ड्राइवर को एके 47 से भून डाला था। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई थी। पुलिस की जांच में जमीन विवाद को हत्या का कारण बताया गया।