वसुधा केंद्रों पर मतदाता सूची में हुई गड़बड़ी कराएं दुरुस्त
चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची में हुई गड़बड़ी दुरुस्त कराने का एक और मौका मतदाताओं को मिला है। आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची का सत्यापन कराया जा रहा है। इसके तहत सभी मतदाताओं को सूची में दर्ज...
चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची में हुई गड़बड़ी दुरुस्त कराने का एक और मौका मतदाताओं को मिला है। आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची का सत्यापन कराया जा रहा है। इसके तहत सभी मतदाताओं को सूची में दर्ज जानकारी का सत्यापन स्वयं करना है। सत्यापन में मतदाताओं की सुविधा के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने वेब पोर्टल www.nvsp.in एवं वोटर हेल्प लाइन मोबाइल एप्लीकेशन उपलब्ध कराया है। अभी तक जिले में तीन हजार से अधिक मतदाताओं ने इसका उपयोग कर अपने नाम-पते का सत्यापन करा लिया है। कॉमन सर्विस सेंटर (वसुधा केंद्र) पर भी इसे दुरुस्त कराया जा सकता है।
इसको लेकर गुरुवार को अधिकारियों ने कॉमन सर्विस सेंटर (वसुधा केंद्र) के जिला प्रबंधक आशुतोष कुमार एवं आदित्य राज के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि जिले की सभी पंचायतों में वसुधा केंद्र कार्यरत है, जिन्हें मतदाताओं के सत्यापन के लिए लिंक प्राप्त हो गया है। इन केंद्रों पर मतदाता अपना एवं अपने परिवार के सदस्यों के नाम का सत्यापन करा सकते हैं। सत्यापन के क्रम में यदि नाम या अन्य जानकारी में किसी प्रकार की त्रुटि है तो उसे सुधारने के लिए प्रपत्र-8 भी भरने की सुविधा है। बताया कि सत्यापन के लिए वसुधा केंद्र में मतदाता को अपना मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, किसान पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, शासकीय-अर्धशासकीय की ओर से जारी पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि में से कोई एक साथ में ले जाना होगा, ताकि उसके आधार पर मतदाताओं का सत्यापन मतदाता सूची में किया जा सके।
बीएलओ के माध्यम से भी होगा सत्यापन व सुधार ::
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जिले के सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे बीएलओ के माध्यम से ऑफलाइन तरीके से निर्वाचकों का सत्यापन सुनिश्चित करें। निर्देश दिया है कि 30 सितंबर तक सभी विधानसभा क्षेत्र में सत्यापन पूरा कर लिया जाए। ऑफलाइन पद्धति से मतदाताओं के सत्यापन के लिए बीएलओ मतदाता सूची के साथ घर-घर जाएं एवं मतदाताओं से सम्पर्क कर सूची में उनका एवं उनके परिवार के सदस्यों के प्रविष्टियों की शुद्धता को सत्यापित करें। इसके लिए सभी मतदाताओं को आधार कार्ड की छाया प्रति या राशन कार्ड या आयोग की ओर से निर्धारित अन्य कार्ड में किसी एक की छायाप्रति बीएलओ को उपलब्ध करानी होगी।