Muzaffarpur News: आर्म्स एक्ट के पांच दोषियों को तीन-तीन वर्ष कारावास
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Muzaffarpur News: पारू थाना में दर्ज आर्म्स एक्ट लगभग 23 वर्ष पुराने मामले में शुक्रवार को पांच दोषियों को सजा सुनाई गई। इसमें पारू थाना के कुबौली गांव निवासी शशि भूषण

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिप्र। पारू थाना में दर्ज आर्म्स एक्ट लगभग 23 वर्ष पुराने मामले में शुक्रवार को पांच दोषियों को सजा सुनाई गई। इसमें पारू थाना के कुबौली गांव निवासी शशि भूषण कुमार, बदरी राय, अजय राय, पूर्वी चंपारण मोतिहारी के मेहसी थाना के हरियारी गांव निवासी ब्रजबिहारी चौधरी व सारण जिले के मकेर थाना के पिर मकेर गांव निवासी नीरज कुमार शामिल है। सभी को तीन-तीन वर्ष कारावास व तीन-तीन हजार जुर्माना की सजा सुनाई गई है। मामले के ट्रायल के बाद अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-चार के कोर्ट ने पांचों दोषियों को यह सजा सुनाई। मामले में अभियोजन पदाधिकारी दीपक कुमार ने कोर्ट के समक्ष गवाहों को पेश किया।


