भाजपा-राजद के नेता समेत छह पर धारा 144 के उल्लंघन की एफआईआर
तिलक मैदान रोड स्थित मुजफ्फरपुर नगर निगम के मार्केट परिसर में धारा-144 के उल्लंघन करने और नगर निगम के आदेश के खिलाफ बैठक करने के मामले में नगर थाने...
मुजफ्फरपुर। वरीय संवाददाता
तिलक मैदान रोड स्थित मुजफ्फरपुर नगर निगम के मार्केट परिसर में धारा-144 के उल्लंघन करने और नगर निगम के आदेश के खिलाफ बैठक करने के मामले में नगर थाने में बुधवार को एफआईआर करायी गई। नगर निगम के स्टॉल शाखा के कर संगहकर्ता राम नारायण यादव ने इसके लिए आवेदन दिया। इसमें व्यवसायी सह भाजपा नेता देवी लाल, राजद नेता वसीम अहमद मुन्ना, कन्हैया गुप्ता, मार्केट में दुकान होल्डर फुलदेव शर्मा, अली रजा, आंनद कारजी व अन्य को आरोपित किया है। नगर थानेदार ओमप्रकाश ने एफआईआर दर्ज करने की पुष्टि की है।
थाने को दिये आवेदन में कहा गया है कि तिलक मैदान रोड स्थित नगर निमग के मार्केट परिसर में निगम के स्टॉल/दुकानों के चिह्नित अवैध कब्जाधारी देवीलाल, वसीम अहमद मुन्ना व कन्हैया गुप्ता व अन्य असमाजिक तत्वों ने गोलबंद होकर बिना साक्ष्य व अनुमति के जिला प्रशासन की ओर से लगाए धारा-144 का उल्लंघन किया। बिना मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किये बिना निगम प्रशासन के खिलाफ मार्केट की दुकानों के सामने में 15 जून को बैठक की। सरकार काम में साजिशन बाधा डालने का काम किया। जर्जर व क्षतिग्रस्त होकर कभी भी उक्त भवन गिर सकता है। इससे जान माल का नुकसान भी हो सकता है। एक दिन पहले भी निगम प्रशासन ने इन्हीं लोगों के खिलाफ अवैध कब्जा करने को लेकर एफआईआर करायी थी।