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बालिका गृह कांड: रोजी रानी के खिलाफ पर्याप्त सबूत, चार्जशीट करेगी सीबीआई

विशेष पॉक्सो कोर्ट ने सोमवार को बालिका गृह कांड में जेल में बंद जिला बाल संरक्षण इकाई की तत्कालीन सहायक निदेशक रोजी रानी की बेल अर्जी खारिज कर दी। इससे पूर्व अर्जी को लेकर सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक...

बालिका गृह कांड: रोजी रानी के खिलाफ पर्याप्त सबूत, चार्जशीट करेगी सीबीआई
हिन्दुस्तान टीम,मुजफ्फरपुरTue, 20 Nov 2018 01:57 AM
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विशेष पॉक्सो कोर्ट ने सोमवार को बालिका गृह कांड में जेल में बंद जिला बाल संरक्षण इकाई की तत्कालीन सहायक निदेशक रोजी रानी की बेल अर्जी खारिज कर दी। इससे पूर्व अर्जी को लेकर सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक वीके सिंह व रोजी रानी के अधिवक्ता केडी मिश्रा के बीच कोर्ट में बहस हुई।

इस दौरान अर्जी का विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक वीके सिंह ने कहा कि बालिका गृह कांड में रोजी रानी की संलिप्तता सामने आयी है। रोजी रानी की अनुशंसा पर समाज कल्याण विभाग ने ब्रजेश ठाकुर की एनजीओ को बालिका गृह की संचालन अवधि में विस्तार दिया था। साथ ही अनुदान भी दिया। बालिका गृह में हो रहे कार्यों से रोजी रानी अवगत थी। इसके बावजूद एनजीओ की फाइल आगे बढ़ाई गई। पीड़िताओं के कहने पर भी कार्रवाई नहीं की गई। विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि पॉक्सो एक्ट के तहत वह भी कांड में संलिप्त पायी गई है। जांच में रोजी रानी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। उनपर चार्जशीट भी की जाएगी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से केस डायरी भी सौंपी गई।

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