
एक किलो चरस बरामद…कोर्ट ने सुनाया दो टूक फैसला!
मुजफ्फरपुर में चांदनी चौक के निकट 29 जून 2021 को वाहन जांच के दौरान एक किलो चरस और लूटे गए मोबाइल फोन के मामले में दिनेश सहनी को दोषी करार दिया गया है। विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने राजमंगल कुमार सहनी को...
मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के चांदनी चौक के निकट 29 जून 2021 की शाम वाहन जांच के क्रम में एक किलो चरस व लूटे गए मोबाइल फोन की जब्ती मामले में एक धंधेबाज को दोषी करार दिया गया है। दोषी धंधेबाज अहियापुर थाना के कोल्हुआ पैगंबरपुर निवासी दिनेश सहनी है। इस मामले में एक अन्य आरोपित मोतीपुर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर हरौना गांव के राजमंगल कुमार सहनी को संदेह का लाभ देते हुए विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने बरी कर दिया है।

सेशन ट्रायल के बाद विशेष एनडीपीएस कोर्ट संख्या-दो के न्यायाधीश नरेंद्रपाल सिंह ने गुरुवार को फैसला सुनाया। दोषी दिनेश सहनी को विशेष कोर्ट शुक्रवार को सजा सुनाएगा। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस एक्ट) मुकेश प्रसाद सिंह ने कोर्ट के समक्ष आठ गवाहों को पेश किया। ब्रह्मपुरा थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता ने एफआईआर दर्ज की थी। इसमें कहा था कि 29 जून की शाम लगभग 5:55 बजे वे पुलिस बल के साथ चांदनी चौक के ओवरब्रिज के निकट वाहन जांच कर रहे थे।
जांच देखकर एक बाइक पर सवार तीन युवक वापस बैरिया गोलंबर की ओर भागने लगा। पुलिस बल के पीछा करने पर मोड़ने के क्रम में बाइक से दो युवक गिर गए, जबकि एक युवक बाइक से भाग निकला। बाइक से गिरे दोनों को पकड़ लिया गया। इसमें दिनेश के पास से झोला से एक किलो चरस जब्त की गई। दिनेश 30 जून, 2021 से जेल में बंद है। भागने वाले उसके साथी राजमंगल कुमार सहनी छह जुलाई, 2021 से जेल में बंद है। मामले की जांच के बाद पुलिस ने 24 सितंबर, 2021 व 30 जून, 2022 को चार्जशीट दाखिल किया था।

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