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बालिका गृह भवन पर 21 तक निगम कोर्ट को देना होगा फैसला

बालिका गृह कांड में भवन ध्वस्त करने को लेकर नगर निगम कोर्ट को दो बिंदुओं पर स्पष्ट फैसला देना होगा। म्युनिसिपल ट्रिब्यूनल का आदेश निगम पहुंचने के बाद इस पर मंथन शुरू हो गया है। नगर आयुक्त ने...

बालिका गृह भवन पर 21 तक निगम कोर्ट को देना होगा फैसला
हिन्दुस्तान टीम,मुजफ्फरपुरTue, 05 Feb 2019 04:21 PM
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बालिका गृह कांड में भवन ध्वस्त करने को लेकर नगर निगम कोर्ट को दो बिंदुओं पर स्पष्ट फैसला देना होगा। म्युनिसिपल ट्रिब्यूनल का आदेश निगम पहुंचने के बाद इस पर मंथन शुरू हो गया है। नगर आयुक्त ने ट्रिब्यूनल के आदेश की कॉपी समाज कल्याण विभाग को भी भेज दी है। ट्रिब्यूनल ने ब्रजेश ठाकुर की मां के वकील द्वारा पेश दलील पर जो आदेश दिये हैं, वे केस की दिशा तय करेंगे। ट्रिब्यूनल ने कहा है कि पटियाला जेल में ब्रजेश ठाकुर से नोटिस तामिला कराया जाये व सदेह उपस्थित करा या वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उसका भी पक्ष सुना जाये। इसके अलावा ट्रिब्यूनल ने कहा है कि नीचली अदालत ने बालिका गृह वाले भवन को ध्वस्त करने का आदेश इसलिए पारित किया है कि उक्त भवन को नक्शे से अधिक ऊंचाई तक बनाया गया है। ट्रिब्यूनल के अनुसार आदेश में यह जिक्र नहीं किया गया है कि पूरा भवन तोड़ा जाएगा या जी प्लस वन के पारित नक्शे को अधार मानकार उस ऊंचाई से ऊपर की मंजिल तोड़ी जाएगी। ट्रिब्यूनल ने इस मामले में निचली अदालत को स्पष्ट आदेश जारी करने को कहा है। ट्रिब्यूनल ने निगम कोर्ट को इस मामले में 21 फरवरी तक आदेश जारी करने का भी निर्देश दिया है।

ट्रिब्यूनल ने पूर्व के आदेश को खारिज नहीं किया है, समय सीमा व प्रक्रिया पर टिप्पणी की गई है। इस मामले में बालिका गृह के पूरा भवन ही अवैध है। इस बार ब्रजेश ठाकुर व उनकी पत्नी डॉ. आशा को नोटिस दी जा रही है कि वे मैप के संबंध में अपना पक्ष रखें। निर्धारित समय सीमा में मामले में फैसला ले लिया जाएगा। -संजय दुबे, नगर आयुक्त

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