
मैनेजर को जातिसूचक शब्द बोलने पर व्यवसायी पिता-पुत्र के विरुद्ध संज्ञान
मुजफ्फरपुर में कपड़ा शोरूम के स्टोर मैनेजर विजय कुमार ने आरोप लगाया कि व्यवसायी गोपाल और उसके पुत्र गौरव ने जातिसूचक शब्द कहकर और मारपीट करके उसका अपमान किया। विशेष कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते...
मुजफ्फरपुर, हिप्र। कपड़ा शोरूम के स्टोर मैनेजर को जातिसूचक शब्द बोलकर अपमानित व मारपीट करने के आरोप को प्रथम दृष्टया सत्य पाते हुए विशेष कोर्ट (एससी/एसटी एक्ट) के न्यायाधीश अजय कुमार मल्ल ने वस्त्र व्यवसायी पिता-पुत्र के विरुद्ध संज्ञान लिया है। आरोपितों में काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के नया टोला स्पीकर चौक निवासी वस्त्र व्यवसायी गोपाल कुमार गोयनका व उसका पुत्र गौरव कुमार गोयनका शामिल है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई की अगली तिथि आठ अक्टूबर तय की है। स्टोर मैनेजर सिकंदरपुर निवासी विजय कुमार ने गोपाल, गौरव व सात अन्य अज्ञात के विरुद्ध पिछले वर्ष 30 अगस्त को विशेष कोर्ट एससी-एसटी एक्ट में परिवाद दाखिल किया था।

इसमें कहा था कि दोनों नामजद आरोपितों की शहर के कलमबाग चौक व सुपौल में कपड़े का शोरूम है। वह उसके प्रतिष्ठान में स्टोर मैनेजर था। अप्रैल 2024 से उसका वेतन 30 हजार रुपये प्रतिमाह किया गया। उसे बताया गया कि इसमें से 16 हजार 500 रुपये उसके बैंक खाते में प्रतिमाह ट्रांसफर किया जाएगा। शेष 13 हजार 500 रुपये चार महीने बाद अगस्त के पहले सप्ताह में कुल 54 हजार उसके खाता में ट्रांसफर होगा। अगस्त में यह रुपये उसके खाते में ट्रांसफर नहीं किया गया। जब उसने इस बारे में पूछा तो 21 अगस्त 2024 को आरोपितों ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उसके साथ मारपीट की। उसपर चार लाख, दो हजार 866 रुपये के कपड़े की चोरी का आरोप लगाते हुए जबरन जिम्मेनामा पर हस्ताक्षर करा लिया। 27 अगस्त 2024 को दोनों आरोपित अपने समर्थकों के साथ उसके घर पर पहुंचे और मारपीट की। बचाने आए उसके पिता से भी मारपीट की। आरोपितों ने पांच लाख रुपये रंगदारी की भी मांगी।

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