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पीट-पीटकर हत्या में एक ही परिवार के चार को आजीवन कैद

पीट-पीटकर हत्या में एक ही परिवार के चार को आजीवन कैद

संक्षेप:

मुजफ्फरपुर में कुढ़नी थाना के चढुआ टोले गवसरा गांव में राजन कुमार की छह वर्ष पहले पीट-पीटकर हत्या के मामले में कोर्ट ने चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में राजेंद्र सिंह, उसका पुत्र विजय सिंह, राणा सिंह और बहू सुशीला देवी शामिल हैं।

Jan 20, 2026 05:54 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। कुढ़नी थाना के चढुआ टोले गवसरा गांव में छह वर्ष पहले राजन कुमार की पीट-पीटकर हत्या में कोर्ट ने सेामवार को एक ही परिवार के चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में राजेंद्र सिंह, उसका पुत्र विजय सिंह व राणा सिंह और बहू सुशीला देवी शामिल हैं। सभी पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। चारों राजन के पड़ोसी व पट्टीदार हैं। सेशन ट्रायल के बाद सजा की बिंदू पर सुनवाई करते हुए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-20 शरदचंद्र कुमार ने चारों को सजा सुनाई। मामले में मुख्य अभियोजक मनोज कुमार ने कोर्ट के समक्ष साक्ष्यों को पेश किया।

घटना का कारण राजेंद्र सिंह के दरवाजे पर ईंट, बालू व गिट्टी रखने का विवाद बताया गया है। पत्नी के बयान पर दर्ज की गई थी एफआईआर : राजन की पत्नी सीता देवी के बयान पर पांच नवंबर 2019 को कुढ़नी थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। कहा था कि राजन दो नवंबर 2019 की शाम 7.30 बजे छठ घाट से लौटकर अपने दरवाजे पर बैठकर परिवार से बातचीत कर रहा था। उसी समय पड़ोसी राजेंद्र व उसके परिजन दरवाजे पर पहुंचे और लाठी-डंडे व रॉड से उसके पति राजन की पिटाई शुरू कर दी। राजन घायल होकर गिर गया। जब वह व उसकी सास बचाने आई तो उनकी भी लाठी-डंडे व लोहे के रॉड से पिटाई की गई। पिटाई के कारण घटनास्थल पर ही उसके पति की मौत हो गई।

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