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अहियापुर थानाध्यक्ष को पेश करने का विशेष कोर्ट ने एसएसपी को दिया निर्देश

अहियापुर थानाध्यक्ष को पेश करने का विशेष कोर्ट ने एसएसपी को दिया निर्देश

संक्षेप:

मुजफ्फरपुर में 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोपित ओमप्रकाश पासवान को कोर्ट में पेश नहीं करने पर विशेष कोर्ट ने सख्त कदम उठाए हैं। अहियापुर थानाध्यक्ष को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया गया है, और मामले की अगली सुनवाई चार फरवरी 2024 को होगी।

Jan 07, 2026 07:30 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर, हिप्र। लोकसभा चुनाव-2009 के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोपित बेलोरो चालक अहियापुर के ओमप्रकाश पासवान को कोर्ट में पेश नहीं करने पर विशेष कोर्ट एमपी-एमएलए मामले ने सख्ती की है। विशेष कोर्ट ने मामले में अहियापुर थानाध्यक्ष को कोर्ट में पेश करने का निर्देश एसएसपी को दिया है। विशेष कोर्ट ने इसके लिए चार फरवरी की तिथि तय की है। आम चुनाव-2009 में मुजफ्फरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार विजेंद्र चौधरी पर दूसरे निर्दलीय उम्मीदवार तारकेश्वर पासवान के वाहन से खुद का चुनाव प्रचार करने का आरोप लगाया गया था। इस संबंध में कटरा के तत्कालीन कृषि पदाधिकारी संजय कुमार ने 12 अप्रैल 2009 को कटरा थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी।

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उन्हें चुनाव में आदर्श आचार संहिता अनुपालन अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था। एफआईआर में बोलेरो चालक अहियापुर थाना क्षेत्र के चंदवारा के ओमप्रकाश पासवान, कटरा के नरेश चौधरी, नरेश चौधरी, धनौर के दिलीप चौधरी व निर्दलीय उम्मीदवार तारकेश्वर पासवान को आरोपित बनाया था। एफआईआर में उन्होंने कहा था कि 12 अप्रैल 2009 को कटरा थानाध्यक्ष शंभू यादव के साथ बकुची चौक पर वाहन जांच कर रहे थे। इसी दौरान एक बोलेरो कटरा की ओर से आई। उस पर निर्दलीय उम्मीदवार विजेंद्र चौधरी के चुनाव चिह्न रेल इंजन छाप का झंडा लगा था। वहीं, बोलेरो के अगले शीशा पर जिला निर्वाची पदाधिकारी की ओर से निर्गत निर्दलीय उम्मीदवार तारकेश्वर पासवान के प्रचार वाहन का पास चिपका हुआ था। बोलेरो की तलाशी लेने पर उसमें से निर्दलीय उम्मीदवार विजेंद्र चौधरी के चुनाव चिह्न रेल इंजन छाप वाला दो सौ पीस झंडा मिला। पूछताछ में सभी ने तारकेश्वर पासवान को विजेंद्र चौधरी का डमी उम्मीदवार बताया था। मामले की जांच के बाद पुलिस ने विजेंद्र चौधरी सहित अन्य पांचों नामजद आरोपितों के विरुद्ध 31 मई 2009 का कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। इसमें से पांच आरोपित कोर्ट में पेश हो रहे हैं। वहीं, बोलेरो चालक ओमप्रकाश पासवान लगातार अनुपस्थित रह रहा है। विशेष कोर्ट ने उसके विरुद्घ पांच फरवरी 2024 को वारंट जारी किया। इसके बाद भी अहियापुर थानाध्यक्ष उसे कोर्ट में पेश नहीं कर सके। इस पर विशेष कोर्ट ने 18 जुलाई 2025 को अहियापुर थानाध्यक्ष से कारण पृच्छा व 17 सितंबर 2025 को सदेह उपस्थित होने का निर्देश दिया। इसका भी अनुपालन नहीं हुआ। मालूम हो कि इस मामले को हाईकोर्ट ने स्पीडी ट्रायल के तहत सुनवाई करने का निर्देश दिया है। आरोपित के उपस्थित नहीं होने के कारण सुनवाई रुकी हुई है।