
फैसले के दिन पेश नहीं हुआ दुष्कर्म के प्रयास का आरोपित
मुजफ्फरपुर में दुष्कर्म के प्रयास के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपित सुनील सहनी की जमानत रद्द कर वारंट जारी किया। घटना छह वर्ष पूर्व की है, जब 12 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया था। कोर्ट ने तीन अन्य दोषियों को भी जेल भेज दिया, सजा 10 दिसंबर को सुनाई जाएगी।
मुजफ्फरपुर, हिप्र। दुष्कर्म के प्रयास के मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक में गुरुवार को फैसला सुनाया जाना था, लेकिन आरोपित कोर्ट में पेश नहीं हुआ। विशेष कोर्ट ने उसके जमानत के बंध पत्र को रद्द कर वारंट जारी किया है। सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के एक गांव में छह वर्ष पहले 12 वर्षीया बालिका के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया था। इस मामले में आरोपित सुनील सहनी को पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा फैसला सुनाने वाले थे। दुष्कर्म के प्रयास के दौरान मारपीट करने में उसके पिता मुसहर सहनी, दो भाइयों लालू सहनी व रविंद्र सहनी को विशेष पॉक्सो कोर्ट ने दोषी करार दिया है।
विशेष कोर्ट ने इन तीनों को जेल भेज दिया है। दस दिसंबर को तीनों को सजा सुनाई जाएगी। बालिका की चाची ने दो नवंबर, 2019 को एफआईआर दर्ज कराई थी। उसने कहा था कि वह व उसकी गोतनी शौच के लिए घर से बाहर गई थी। तभी गांव का सुनील सहनी गोतनी की बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। उसके शोर मचाने पर वह वहां पहुंची तो बेटी को सुनील के चंगुल से निकाला। इस दौरान सुनील सहनी, उसका भाई लालू सहनी, रविंद्र सहनी व पिता मुसहर सहनी ने उन दोनों के साथ मारपीट की। उसका सिर फट गया। बचाने के दौरान उसके भैंसुर के साथ भी मारपीट की गई। 27 जनवरी 2024 को पुलिस ने सभी के विरुद्ध विशेष कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया।

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