कोर्ट को गुमराह करने पर महिला पर दस हजार रुपये का हर्जाना

Apr 07, 2026 08:22 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर में एक महिला पर कोर्ट को गुमराह करने के आरोप में 10,000 रुपये का हर्जाना लगाया गया। महिला ने अपनी 16 वर्षीय पुत्री के अपहरण की शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। कोर्ट ने महिला के आरोपों को गुमराह करने वाला मानते हुए हर्जाना का आदेश दिया।

कोर्ट को गुमराह करने पर महिला पर दस हजार रुपये का हर्जाना

मुजफ्फरपुर, हिप्र। कोर्ट को गुमराह करने के आरोप में अहियापुर थाना क्षेत्र की एक महिला पर दस हजार रुपये का हर्जाना लगाया गया है। थाना में एफआईआर कराने के बाद कोर्ट में दाखिल परिवाद में थाने में केस नहीं लेने की शिकायत करने पर विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने इसे गुमराह करने व समय नष्ट करने वाला कदम बढ़ाया है। कोर्ट ने महिला की ओर से दाखिल परिवाद को खारिज कर दिया। महिला से स्पष्टीकरण भी पूछा था। स्पष्टीकरण का जवाब नहीं मिलने पर कोर्ट ने हर्जाना का आदेश दिया।पिछले वर्ष 15 अक्टूबर को विशेष पॉक्सो कोर्ट में दाखिल परिवाद में महिला ने कहा था कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री अहियापुर थाना क्षेत्र में अपनी नानी के घर पर रह रही थी।

तीन अक्टूबर 2025 को गांव के ही राजेश कुमार व मनोज राम ने उसकी पुत्री का बाइक से अपहरण कर लिया। महिला ने इस मामले में सहयोग करने वाली वैशाली जिला के सुधा देवी व सरोज कुमार को भी आरोपित बनाया था। परिवाद में महिला ने आरोप लगाया था कि इस संबंध में अहियापुर थाना में आवेदन दिया, लेकिन थानाध्यक्ष ने एफआईआर नहीं की। विशेष कोर्ट ने इस संबंध में अहियापुर थानाध्यक्ष से रिपोर्ट मांगी। पिछले वर्ष 18 दिसंबर को विशेष कोर्ट में दाखिल अपनी रिपोर्ट में थानाध्यक्ष ने बताया कि महिला के आवेदन पर छह अक्टूबर 2025 को ही इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है। विशेष कोर्ट ने महिला के आरोपों को गुमराह करने वाला बताते हुए एक सप्ताह के अंदर दस हजार रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया है। हर्जाना की राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पीड़िता प्रतिकर कोष में जमा कराई जाएगी।

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