
गोलीबारी व चाकूबाजी के आरोपित मुखिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी
संक्षेप: मुजफ्फरपुर के धनुषी गांव में 27 अक्टूबर की रात गोलीबारी और चाकूबाजी के आरोप में सहिला पंचायत के मुखिया अंजनी साह की जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा है। इस मामले में अन्य आरोपित दीपक कुमार की जमानत खारिज हो चुकी है। सभी तीन आरोपित न्यायिक हिरासत में हैं।
मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। रामपुरहरि थाने के धनुषी गांव में बीते 27 अक्टूबर की रात गोलीबारी व चाकूबाजी के आरोपित सहिला पंचायत के मुखिया अंजनी साह की जमानत अर्जी पर बुधवार को न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) मंजूर आलम की अदालत में सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने अपने आदेश को सुरक्षित रखा है। इससे पहले एक अन्य आरोपित दीपक कुमार की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। मामले में मुखिया अंजनी साह, दीपक कुमार व नवीन कुमार 29 अक्टूबर से न्यायिक हिरासत में हैं। चाकूबाजी में युवक की गई थी जान : धनुषी गांव में 27 अक्टूबर की रात कार को साइड देने को लेकर हुए विवाद में गोलीबारी व चाकूबाजी हुई थी।

गोली लगने से सोहन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं, चाकू लगने से घायल विवेक कुमार की मौत एसकेएमसीएच में हो गई थी। सोहन के भाई मदन मोहन कुमार के आवेदन पर रामपुरहरि थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें हथौड़ी थाने की सहिला पंचायत के मुखिया अंजनी साह, सहिलाबल्ली गांव के प्रवीण कुमार और विशंभरपट्टी गांव के दीपक कुमार को नामजद और चार-पांच अज्ञात को आरोपित बनाया था। पुलिस ने दो नामजद अंजनी साह व दीपक कुमार और एक अप्राथमिकी आरोपित नवीन कुमार को गिरफ्तार किया था।

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