
बेबी कुमारी के विरुद्ध आचार संहिता उल्लंघन मामले में दो गवाह मुकरे
संक्षेप: मुजफ्फरपुर में बोचहां की पूर्व विधायक बेबी कुमारी के खिलाफ 11 साल पुराने चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई। गवाहों ने कोर्ट में घटना से जुड़ी जानकारी देने से इनकार कर दिया। बेबी कुमारी इस सुनवाई में बीमार होने के कारण उपस्थित नहीं हो सकीं।
मुजफ्फरपुर, हिप्र। बोचहां की पूर्व विधायक बेबी कुमारी के विरुद्ध आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के आरोप के 11 वर्ष पुराने मामले में अभियोजन पक्ष ने बुधवार को विशेष कोर्ट (एमपी/एमएलए मामले) में दो गवाहों को पेश किया गया। इसमें बोचहां का नंदकिशोर भगत उर्फ नंदकिशोर सिंह व उसका भाई नंदलाल भगत शामिल हैं। दोनों ने कोर्ट में घटना के संबंध में कोई जानकारी होने से मुकर गए। कहा कि उनका पुलिस के समक्ष बयान नहीं हुआ था। उनके खेत के पास लीची का बाग भी नहीं है। वे दोनों बेबी कुमारी के अलावा अन्य तीन आरोपितों को पहचानते भी नहीं है।

अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर विशेष कोर्ट ने दोनों को पक्षरोधी करार दिया। बिना अनुमति बैठक करने का आरोप : लोकसभा चुनाव-2014 के दौरान के बिना अनुमति बोचहां की कर्णपुर उत्तरी पंचायत के एक लीची बाग में बैठक करने का अरोप बेबी कुमारी व अन्य तीन पर लगाया गया था। मामले में बोचहां के तत्कालीन सीओ दिनेश सिंह ने छह अप्रैल 2014 को एफआईआर कराई थी। इसमें बेबी कुमारी के अलावा हथौड़ी थाने के सहिला रामपुर के नीतीश्वर कुमार, बोचहां के उनसर गांव के गौरीशंकर सिंह व कर्णपुर के रामबाबू राय शामिल आरोपित किए गए थे। पुलिस ने चारों के विरुद्ध दस सितंबर 2014 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। बुधवार को सुनवाई के दौरान बीमार होने के कारण बेबी कुमारी पेश नहीं हुई।

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