
कोर्ट की रोक के बाद भी हिरासत में लेकर पिटाई का आरोप
मुजफ्फरपुर में आकिब हाशमी पर ठगी के आरोप हैं, जिसमें उसने युवती को भगाकर 15-20 लाख रुपये के गहने चुराए। पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बावजूद आकिब को हिरासत में लिया और कथित तौर पर उसे पिटाई की। आकिब ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है और अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी।
मुजफ्फरपुर, हिप्र। ठगी के मामले में नगर थाने के चंदवारा दर्जी टोला के आकिब हाशमी पर किसी तरह की कार्रवाई पर कोर्ट की रोक के बाद भी पुलिस पर उसको कटरा के बसंत स्थित ननिहाल से हिरासत में लेने का आरोप लगाया गया है। छापेमारी के दौरान ननिहाल में तोड़फोड़ करने और पुलिस हिरासत में कथित तौर पर पिटाई का आरोप आईओ पर लगाया गया है। इस संबंध में आकिब ने सीएजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। कोर्ट ने आईओ से स्पष्टीकरण पूछा है। आकिब पर प्रेम संबंध में युवती को फुसलाकर भगाने और उससे 15-20 लाख रुपये के गहने लेकर फरार होने का आरोप है।

युवती की मां ने 19 अगस्त को नगर थाने में एफआईआर कराई थी। इसमें आकिब हाशमी, उसके पिता, मां व भाई को आरोपित बनाया था। एफआईआर में आरोप लगाया था कि इससे पहले उसकी पुत्री से अन्य दो विवाहित बड़ी बेटियों के 80 से 90 लाख के गहने ठगकर आकिब ने मुथूट फाइनेंस कंपनी से ऋण ले लिया था। इस बीच आरोपित आकिब की ओर से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की गई। अर्जी को सुनवाई के लिए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-दस के कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया। इस अर्जी पर 15 नवंबर को सुनवाई करते हुए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-दस के कोर्ट ने आकिब पर अगली सुनवाई तक किसी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। इस मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होने वाली है। आकिब ने आरोप लगाया है कि तीन दिसंबर की रात जब वह ननिहाल में था तो वहां पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंच गई। उसने कोर्ट का आर्डर दिखाया। इसके बाद भी उसे हिरासत में लेकर पिटाई करते हुए नगर थाना लाया गया। इसमें उसका दायां हाथ टूट गया।

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