Muzaffarpur News: बेलसंड विधायक के भाई के विरुद्ध एक मामले में दंडात्मक कार्रवाई पर रोक

हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Follow us on Google News
share

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के बेलसंड विधायक अमित कुमार रानू के भाई सोनू सिंह को भूमि विवाद के मामले में कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई है। यह मामला 52 लोगों की जमीन की चहारदीवारी और मकान तोड़ने से संबंधित है। सुनवाई 10 सितंबर को होगी।

Muzaffarpur News: बेलसंड विधायक के भाई के विरुद्ध एक मामले में दंडात्मक कार्रवाई पर रोक

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर,हिप्र। बेलसंड विधायक अमित कुमार रानू के भाई सोनू सिंह उर्फ अभिनव को एक मामले में कोर्ट से तत्काल राहत मिली है। यह मामला झपहां उदनडीह गांव में 52 लोगों की जमीन की चहारदीवारी व मकान तोड़ने से संबंधित है। प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट ने सोनू सिंह उर्फ अभिनव की अग्रिम जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए सोमवार को उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। फिलहाल इस मामले में पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती। यह रोक तब तक जारी रहेगी, जब तक उसकी अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई पूरी न हो जाए। प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उसकी अग्रिम जमानत अर्जी को आगे की सुनवाई के लिए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-17 के कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया है, जहां इस अर्जी पर 10 सितंबर को सुनवाई होगी.

महिंदवारा के सुनील कुमार ने कराई थी एफआईआर

सीतामढ़ी जिले के महिंदवारा थाना के चक्की रामपुर गांव के सुनील कुमार ने 23 अगस्त को अहियापुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि अहियापुर के झपहां उदनडीह गांव में उसने अपनी पत्नी खुशबू कुमारी के नाम से 3.75 डिसमिल जमीन खरीदी थी, जिसपर वह मकान बना रहा था। 20 अगस्त की दोपहर लगभग 12 बजे जेसीबी, थार, स्कार्पियो व बाइक से 50 से अधिक युवक वहां पहुंचे। ये सभी उसके मकान के बगल की जमीन की चहारदीवारी जेसीबी से तोड़ने लगे। जेसीबी से उसके मकान को भी तोड़ना चाहा, जिसपर वह जेसीबी के आगे बैठ गया। उसे जेसीबी से फेंकने ही वाले थे कि पुलिस पहुंच गई। तोड़फोड़ करने वाले ने एक मोबाइल नंबर दिया और कहा कि यह सोनू बॉस का नंबर है। इस पर बात कर डील कर लो.

केस उठाने की धमकी देने के दो आरोपितों को जमानत

केस उठाने के लिए औराई थाना के बेनीपुर गांव के प्रह्लाद कुमार को धमकी देने के आरोपित सरस्वती नगर निवासी राहुल कुमार व भीखनपुरा के रमेश कुमार वर्मा ने सोमवार को सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने दोनों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। प्रह्लाद ने अहियापुर थाने में दो सितंबर को एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें राहुल व रमेश पर मोबाइल कॉल कर एवं घर पर पहुंच कर केस उठाने का दबाव बनाने व धमकी देने का आरोप लगाया था।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

✦सोनू सिंह को कब राहत मिली?−
सोनू सिंह को राहत सोमवार को मिली।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
Hindi NewsBihar Newsमुजफ्फरपुरMuzaffarpur News: बेलसंड विधायक के भाई के विरुद्ध एक मामले में दंडात्मक कार्रवाई पर रोक