Muzaffarpur News: बेलसंड विधायक के भाई के विरुद्ध एक मामले में दंडात्मक कार्रवाई पर रोक
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के बेलसंड विधायक अमित कुमार रानू के भाई सोनू सिंह को भूमि विवाद के मामले में कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई है। यह मामला 52 लोगों की जमीन की चहारदीवारी और मकान तोड़ने से संबंधित है। सुनवाई 10 सितंबर को होगी।

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर,हिप्र। बेलसंड विधायक अमित कुमार रानू के भाई सोनू सिंह उर्फ अभिनव को एक मामले में कोर्ट से तत्काल राहत मिली है। यह मामला झपहां उदनडीह गांव में 52 लोगों की जमीन की चहारदीवारी व मकान तोड़ने से संबंधित है। प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट ने सोनू सिंह उर्फ अभिनव की अग्रिम जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए सोमवार को उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। फिलहाल इस मामले में पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती। यह रोक तब तक जारी रहेगी, जब तक उसकी अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई पूरी न हो जाए। प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उसकी अग्रिम जमानत अर्जी को आगे की सुनवाई के लिए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-17 के कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया है, जहां इस अर्जी पर 10 सितंबर को सुनवाई होगी.
महिंदवारा के सुनील कुमार ने कराई थी एफआईआर
सीतामढ़ी जिले के महिंदवारा थाना के चक्की रामपुर गांव के सुनील कुमार ने 23 अगस्त को अहियापुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि अहियापुर के झपहां उदनडीह गांव में उसने अपनी पत्नी खुशबू कुमारी के नाम से 3.75 डिसमिल जमीन खरीदी थी, जिसपर वह मकान बना रहा था। 20 अगस्त की दोपहर लगभग 12 बजे जेसीबी, थार, स्कार्पियो व बाइक से 50 से अधिक युवक वहां पहुंचे। ये सभी उसके मकान के बगल की जमीन की चहारदीवारी जेसीबी से तोड़ने लगे। जेसीबी से उसके मकान को भी तोड़ना चाहा, जिसपर वह जेसीबी के आगे बैठ गया। उसे जेसीबी से फेंकने ही वाले थे कि पुलिस पहुंच गई। तोड़फोड़ करने वाले ने एक मोबाइल नंबर दिया और कहा कि यह सोनू बॉस का नंबर है। इस पर बात कर डील कर लो.
केस उठाने की धमकी देने के दो आरोपितों को जमानत
केस उठाने के लिए औराई थाना के बेनीपुर गांव के प्रह्लाद कुमार को धमकी देने के आरोपित सरस्वती नगर निवासी राहुल कुमार व भीखनपुरा के रमेश कुमार वर्मा ने सोमवार को सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने दोनों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। प्रह्लाद ने अहियापुर थाने में दो सितंबर को एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें राहुल व रमेश पर मोबाइल कॉल कर एवं घर पर पहुंच कर केस उठाने का दबाव बनाने व धमकी देने का आरोप लगाया था।


