बहन के घर आई किशोरी को अगवा करने में युवक दोषी करार

Arun Kumar Jha हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Follow us on Google News
share

मुजफ्फरपुर में 16 वर्षीय किशोरी के अपहरण मामले में कोर्ट ने विकास कुमार को दोषी ठहराया है। विशेष पॉक्सो कोर्ट ने सोमवार को सजा की सुनवाई के लिए दो जून की तारीख तय की है। किशोरी के पिता ने पिछले साल एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि विकास ने उनकी छोटी बेटी का अपहरण किया।

बहन के घर आई किशोरी को अगवा करने में युवक दोषी करार

मुजफ्फरपुर,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि।सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के एक गांव में बड़ी बहन के घर आई 16 वर्षीय किशोरी के अपहरण मामले में कोर्ट ने विकास कुमार को दोषी करार दिया है। सेशन ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने सोमवार को उसे दोषी ठहराया। सजा की बिंदू पर दो जून को सुनवाई होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र कुमार ने कोर्ट में साक्ष्यों को रखा।मीनापुर थाना क्षेत्र की रहने वाली किशोरी के पिता ने पिछले वर्ष 22 सितंबर को सिवाईपट्टी थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। बताया था कि उसकी बड़ी बेटी गर्भवती थी।

उसकी देखभाल के लिए छोटी बेटी उसके पास गई थी। 17 सितंबर 2025 की रात बड़ी बेटी का पड़ोसी विकास कुमार घर में घुस गया और छोटी बेटी को मुंह दबाकर अगवा कर लिया। मामले की जांच के बाद पुलिस ने विकास के विरुद्ध बीते 17 जनवरी को विशेष कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Arun Kumar Jha

लेखक के बारे में

Arun Kumar Jha

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।