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धान चोरी में कोर्ट में साक्ष्य पेश नहीं कर सकी पुलिस, आरोपित बरी

धान चोरी में कोर्ट में साक्ष्य पेश नहीं कर सकी पुलिस, आरोपित बरी

संक्षेप:

मुजफ्फरपुर में मीरापुर पैक्स के गोदाम से तीन वर्ष पहले 35 क्विंटल धान चोरी के मामले में पुलिस पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं कर सकी। न्यायालय ने रविरंजन कुमार को बरी कर दिया, जो पिछले वर्ष से जेल में था। एफआईआर पैक्स अध्यक्ष ने कराई थी, लेकिन कोर्ट ने आरोपों को नकारते हुए उसे रिहा करने का आदेश दिया।

Jan 31, 2026 01:47 am ISTNewswrap हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सकरा के मीरापुर पैक्स के किराये के गोदाम से तीन वर्ष पहले 35 क्विंटल धान चोरी के मामले में कोर्ट के समक्ष पुलिस पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं कर सकी। मामले के ट्रायल के बाद न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) मणिशंकर मणि ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आरोपित सकरा थाने के मीरापुर गांव के रविरंजन कुमार उर्फ रोशन कुमार को शुक्रवार को बरी कर दिया। इस मामले में वह पिछले वर्ष 11 मार्च से जेल में था। कोर्ट ने उसे रिहा करने का आदेश दिया है। पैक्स अध्यक्ष ने कराई थी एफआईआर : मीरापुर पैक्स के अध्यक्ष अनिल कुमार ने 29 जनवरी 2023 को सकरा थाने में एफआईआर कराई थी।

कहा था कि खरीफ मौसम 2022-2023 में उनके पैक्स से 2165 क्विंटल धान खरीदा गया था, जिसे किराये के गोदाम में रखा गया था। 28 जनवरी 2023 की रात गोदाम का ताला काटकर 35 क्विंटल धान की चोरी कर पिकअप से ले जाया जा रहा था। बगल की उसकी दुकान के चौकीदार राजेश्वर सहनी ने मोबाइल पर इसकी सूचना दी। उसने धान चोरी का आरोप रविरंजन कुमार उर्फ रोशन कुमार व छह-सात अज्ञात पर लगाया। पुलिस उसे गिरफ्तार कर पिछले वर्ष-11 मार्च को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उसके विरुद्ध पिछले वर्ष 16 मार्च को पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी।

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