Muzaffarpur News: पिस्टल व कारतूस जब्ती में दोषी को पांच साल की कैद

हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: यूएसए निर्मित एक पिस्टल व दो कारतूस जब्ती मामले में दोषी छोटू कुमार उर्फ धर्मेंद्र को मंगलवार को पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है। उसे दस हजार रुप

Muzaffarpur News: पिस्टल व कारतूस जब्ती में दोषी को पांच साल की कैद

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिप्र। यूएसए निर्मित एक पिस्टल व दो कारतूस जब्ती मामले में दोषी छोटू कुमार उर्फ धर्मेंद्र को मंगलवार को पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है। उसे दस हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। वह अहियापुर थाना के झपहां डीह गांव का रहने वाला है। मीनापुर थाना के रामसहाय छपरा गांव के निकट वाहन जांच के दौरान लगभग दो वर्ष पहले पुलिस ने उसे दबोचा था।जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-दो दशरथ मिश्र ने मामले में उसे सजा सुनाई। अपर लोक अभियोजक पुनीतलाल यादव ने मामले में कोर्ट के समक्ष सात गवाहों को पेश किया था। मीनापुर थाना के दारोगा रवि रंजन कुमार ने नौ नवंबर 2024 को एफआईआर दर्ज कराई थी।

इसमें कहा था कि नौ नवंबर की शाम वहन जांच के दौरान तलाशी लेने पर छोटू के पास से एक यूएसए निर्मित पिस्टल व 7.65 एमएम के दो कारतूस तथा बिट्टू के पास से मोबाइल मिला था। पिस्टल, कारतूस व मोबाइल जब्त कर दोनों को गिरफ्तार किया गया। दोनों के विरुद्ध पांच जनवरी 2025 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। छोटू के विरुद्ध फिलहाल जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-दो के कोर्ट में सेशन-ट्रायल चला था।

Arun Kumar Jha

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