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चार्जशीट में भी नहीं की उम्र की जांच

चार्जशीट दाखिल करने से पूर्व पुलिस जेल में बंद मनियारी की किशोरी के उम्र की जांच नहीं करा सकी। किशोरी की पति की हत्या के मामले में 16 नवंबर 2015 को थाने में एफआईआर दर्ज करायी...

चार्जशीट में भी नहीं की उम्र की जांच
हिन्दुस्तान टीम,मुजफ्फरपुरTue, 30 Jul 2019 02:19 PM
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चार्जशीट दाखिल करने से पूर्व पुलिस जेल में बंद मनियारी की किशोरी के उम्र की जांच नहीं करा सकी। किशोरी की पति की हत्या के मामले में 16 नवंबर 2015 को थाने में एफआईआर दर्ज करायी गई।

21 नवंबर 2015 को पुलिस ने किशोरी व उसकी मां को गिरफ्तार की। गिरफ्तारी के तीन माह के बाद पुलिस 17 फरवरी 2016 को किशोरी व उसकी मां पर चार्जशीट की। लेकिन, किशोरी के उम्र की जांच के लिए पुलिस की ओर से पहल नहीं की गई। किसी भी अधिकारियों का ध्यान किशोरी के उम्र पर नहीं गया। फिलहाल अधिवक्ता आशा सिन्हा की पहल पर किशोरी जेल से मुक्त होकर अपने घर पर परिजनों के साथ रह रही है। इस केस में पुलिस की ओर से अभी तक लापरवाही जारी है। चार्जशीट के बाद पुलिस गवाह को कोर्ट में हाजिर नहीं कर रही है। गवाह को हाजिर नहीं करने पर कोर्ट ने आठ फरवरी 2019 को जांच अधिकारी को सम्मन नोटिस का आदेश किया। गवाहों को हाजिर नहीं किए जाने पर 29 मार्च को एसएसपी को पत्र लिखने का आदेश दिया गया। बीते 23 जुलाई को गवाहों को हाजिर करने के लिए कोर्ट ने डीआईजी व आईजी को पत्र लिखने का आदेश दिया। मामले में अब नौ अगस्त को सुनवाई होगी।

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