बैंकों को प्राथमिकता के आधार पर मिलेंगे आर्म्स लाइसेंस
गृह विभाग ने राष्ट्रीयकृत बैंक व उसके सुरक्षा प्रतिनिधि को प्राथमिकता के आधार पर हथियार का लाइसेंस देने का आदेश जारी किया है। इस संबंध में गृह विभाग के अवर सचिव गिरीश मोहन ठाकुर ने सभी जिलाधिकारियों...
गृह विभाग ने राष्ट्रीयकृत बैंक व उसके सुरक्षा प्रतिनिधि को प्राथमिकता के आधार पर हथियार का लाइसेंस देने का आदेश जारी किया है। इस संबंध में गृह विभाग के अवर सचिव गिरीश मोहन ठाकुर ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है।
कहा गया है कि यदि बैंक सीधे हथियार के लाइसेंस मांगे तो उन्हें प्राथमिकता के आधार पर दिया जाया। यदि उनके रिटेनर या कर्मी को लाइसेंस देना हो तो यह जांच कर लें कि उन्हें हथियार चलाना आता है या नहीं। यदि वे पूर्व सैनिक हों तो यह भी देख लें कि ड्यूटी के दौरान उन्हें हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया गया था या नहीं।
गृह विभाग का यह आदेश ऐसे समय आया है जब बैंकों ने अपनी सुरक्षा के प्रति सरकार के समक्ष चिंता जतायी है। सूत्रों के अनुसार, स्टेट लेबल बैंकर्स कमेटी की बैठक में बैंक प्रतिनिधियों ने सुरक्षा का मुद्दा उठाया था। बैंक प्रतिनिधियों ने सरकार को बताया था कि सुरक्षा के लिए उन्हें हथियार के लाइसेंस मिलने में भी परेशानी होती है। इसके बाद गृह विभाग ने यह आदेश जारी किया है। बताया जाता है राज्य के कई जिलों में बैंकों ने जिला प्रशासन से हथियार के लाइसेंस मांगे हैं, लेकिन उन्हें लाइसेंस जारी करने में काफी देर की गई है और मामला विचाराधीन रखा गया है।