अहियापुर के दो तत्कालीन एएसआई के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट

Apr 07, 2026 10:32 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर में एक किशोरी के अपहरण के पांच वर्ष पुराने मामले में, गवाही नहीं देने पर दो सहायक सब इंस्पेक्टर (एएसआई) के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। ये दोनों मामले के जांच अधिकारी थे। किशोरी के पिता ने 2021 में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें आरोपितों की संलिप्तता सामने आई है।

अहियापुर के दो तत्कालीन एएसआई के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट

मुजफ्फरपुर, हिप्र। किशोरी के अपहरण के पांच वर्ष पुराने मामले में गवाही नहीं देने आने पर अहियापुर थाना के दो तत्कालीन सहायक सब इंस्पेक्टर (एएसआई) के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। इसमें मंगल सिंह व श्रीकांत शामिल हैं। ये दोनों इस मामले के आईओ थे। दोनों के विरुद्ध यह गिरफ्तारी वारंट विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक ने मंगलवार को जारी किया। वारंट की प्रति अहियापुर थानाध्यक्ष को भेजी गई है। दोनों को गिरफ्तार कर बुधवार को विशेष कोर्ट में पेश करना है।अहियापुर थाना क्षेत्र की 15 वर्षीया किशोरी के पिता ने एक जुलाई 2021 को एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें अपने मोहल्ला की चिंता देवी को आरोपित बनाया था।

इसमें कहा था कि 24 जून 2021 की दोपहर लगभग 12.30 बजे चिंता देवी केदारनाथ रोड स्थित बैंक से रुपये निकासी करने के लिए उसकी पुत्री को साथ ले गई थी। बैंक से चिंता देवी वापस आ गई, लेकिन उसकी पुत्री नहीं आई। पूछताछ करने पर उसने दो दिनों में उसकी पुत्री को बुलाने का आश्वासन दिया। इसके बाद भी उसकी पुत्री वापस नहीं आई। मामले की पुलिस जांच में इस घटना में चिंता देवी के पुत्र दिलीप कुमार की भी संलिप्तता सामने आई। पुलिस ने 14 अक्टूबर 2022 को चिंता देवी व दस जून 2023 को दिलीप गिरफ्तार किया। चिंता के विरुद्ध 31 नवंबर 2022 व दिलीप के विरुद्ध 17 जुलाई 2023 को चार्जशीट दाखिल की गई। किशोरी ने कोर्ट में बयान में कहा था कि चिंता देवी व दिलीप उसे मिठाई में नशीला पदार्थ खिला दिया। बेहोश होने पर उसे पटना ले गया। वहां चिंता व दिलीप उसके साथ मारपीट करता था। मौका पाकर उसने अपने पिता को मोबाइल पर कॉल कर इसकी सूचना दी। उसके पिता उसे पटना से ले आए। मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट में सेशन-ट्रायल चल रहा है। किशोरी सहित तीन गवाहों की गवाही हो चुकी है।

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