पटना की महिला डॉक्टर ने डाली अग्रिम जमानत अर्जी

हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Follow us on Google News
share

मुजफ्फरपुर में गोविंद हत्याकांड में नामजद आरोपित पटना की महिला डॉक्टर ने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी है। अधिवक्ता ने बताया कि डॉक्टर का इस मामले से कोई संबंध नहीं है और गोविंद पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। सुनवाई 15 जून को हो सकती है।

पटना की महिला डॉक्टर ने डाली अग्रिम जमानत अर्जी

मुजफ्फरपुर, प्रसं। गोविंद हत्याकांड में नामजद आरोपित पटना की महिला डॉक्टर की अग्रिम जमानत अर्जी प्रधान जिला एवं सत्य न्यायाधीश के न्यायालय में दी गई है। अधिवक्ता शरत सिन्हा ने अर्जी में बताया कि है महिला डॉक्टर का इस हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं है। गोविंद के द्वारा डॉक्टर को पटना में दो जगहों पर फ्लैट और गाड़ी खरीदकर देने को लेकर लगाए गए आरोप को भी अर्जी में बेबुनियाद बताया है। दोनों फ्लैट और कार की खरीद के संबंध में भी पूरा ब्योरा आवेदन में सौंपा गया है। बताया है कि कार खरीद के ईएमआई राशि डॉक्टर के खाते से कट रही है।

अधिवक्ता ने बताया कि महिला डॉक्टर की ओर से दाखिल की गई अर्जी पर 15 जून को सुनवाई हो सकती है।

Hindustan

लेखक के बारे में

Hindustan
हिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।