Muzaffarpur News: मुरौल नगर पंचायत कार्यालय के स्थानांतरण का मामला हाईकोर्ट पहुंचा
Muzaffarpur News: मुरौल नगर पंचायत कार्यालय को मुरौल पंचायत सरकार भवन में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के तहत एक जनहित याचिका की वजह से कानूनी पचड़े में फंस गई है। पार्षद विजय कुमार पासवान ने इस स्थानांतरण का विरोध करते हुए कहा कि इससे नागरिकों को लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी और स्थानीय व्यापार पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।

Muzaffarpur News: मुरौल, एक संवाददाता। मुरौल नगर पंचायत कार्यालय को मुरौल पंचायत सरकार भवन में स्थानांतरित करने की प्रशासनिक कवायद अब कानूनी पचड़े में फंस गई है। वर्तमान में कार्यालय नगर पंचायत क्षेत्र ढोली बाजार में संचालित है। कार्यालय स्थानांतरण की चल रही प्रक्रिया के विरोध में नपं के वार्ड संख्या-5 के पार्षद विजय कुमार पासवान ने पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है।
याचिका का उद्देश्य
याचिका में कहा गया है कि वर्तमान में ढोली स्थित कार्यालय तक पहुंचने में नगर क्षेत्र की आबादी को सुविधा होती है। इसे मुरौल स्थानांतरित करने से आम लोगों, वृद्धों और दैनिक कार्यों से आने वाले नागरिकों को बेवजह लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। ढोली बाजार क्षेत्र का मुख्य व्यावसायिक केंद्र माना जाता है। कार्यालय हटने से स्थानीय व्यापारियों और बाजार की गतिविधियों पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा।
पार्षद का आरोप
वार्ड पार्षद ने आरोप लगाया है कि इस स्थानांतरण प्रक्रिया में आम जनता की सुविधा और बोर्ड के पार्षदों की राय की अनदेखी की गई है। उधर, हाईकोर्ट में याचिका दायर होने के बाद कार्यालय को शिफ्ट करने की प्रक्रिया पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं। मामले में मुख्य पार्षद राम नरेश मेहता ने बताया कि कार्यालय का स्थानांतरण विभागीय निर्देसानुसार हो रहा है। अदालत के फैसले के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।


