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एसटी-एससी अत्याचार के 44 पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा

अनुसूचित जाति- जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत आये 48 में 44 मामलो में पीड़ितों को जिला कल्याण कार्यालय की ओर से अनुदान की राशि दी जाएगी। शनिवार को कलेक्ट्रेट परिसर में डीएम चन्द्रशेखर सिंह की...

एसटी-एससी अत्याचार के 44 पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा
हिन्दुस्तान टीम,मुजफ्फरपुरSat, 30 May 2020 11:01 PM
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अनुसूचित जाति- जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत आये 48 में 44 मामलो में पीड़ितों को जिला कल्याण कार्यालय की ओर से अनुदान की राशि दी जाएगी। शनिवार को कलेक्ट्रेट परिसर में डीएम चन्द्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में हुई जिलास्तरीय सतर्कता व मॉनिटरिंग समिति की बैठक में यह नर्णिय लिया गया। बैठक में 48 मामले में से 44 को अनुदान देने की स्वीकृति दी गई। शेष चार मामले में एसएसपी को पीड़ितों का पुन: प्रतिवेदन लेने के बाद ही स्वीकृति देने के लिए कहा गया। डीएम ने विशेष लोक अभियोजक से अगली बैठक में कोर्ट में चल रहे मामले व उनमें अब तक किए गये कार्य की रिपोर्ट देने के लिए कहा।

समिति के सदस्य कपिलदेव राम ने महिला थाने में लंबित कांड संख्या 60/18 का मामला उठाया। कहा कि कांड के करीब दो साल होने को हैं। मगर रेप पीड़िता को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है। थाना स्तर से अनुसंशा भेजकर इसे जल्द दिलाया जाए। रामशंकर चौधरी ने बैठक में आने-जाने का किराया देने की बात कही। जिलाकल्याण अधिकारी कमलेश कुमार सिंह ने बताया कि 44 मामले में रेप, मर्डर, गैंगरेप व लज्जा भंग के एक- एक और 40 मामले गाली-गलौज, मारपीट व तिरस्कार से संबंधित हैं। इसके लिए करीब 35 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। सभी को जल्द ही मुआवजा आरटीजीएस के माध्यम से भेजा जाएगा। मौके पर एडीएम राजेश कुमार, जयनंदन प्रसाद, गनौर पासवान, लोक अभियोजक भी थे।

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