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21 आरोपियों के खिलाफ 25 को तय होगा आरोप

मुजफ्फरपुर आश्रय गृह यौन शोषण मामले में अदालत ने 21 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए 25 मार्च की तारीख तय की है। इस दौरान सीबीआई ने सोमवार को अदालत में कुछ अतिरिक्त दलीलें पेश की। वहीं, आरोपियों...

21 आरोपियों के खिलाफ 25 को तय होगा आरोप
हिन्दुस्तान टीम,मुजफ्फरपुरTue, 19 Mar 2019 03:26 PM
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मुजफ्फरपुर आश्रय गृह यौन शोषण मामले में अदालत ने 21 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए 25 मार्च की तारीख तय की है। इस दौरान सीबीआई ने सोमवार को अदालत में कुछ अतिरिक्त दलीलें पेश की। वहीं, आरोपियों ने अपने आप को बेकसूर बताते हुए अदालत से कहा कि जांच एजेंसी के पास उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पुख्ता साक्ष्य नहीं हैं।

साकेत स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ की अदालत ने इस मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के वकील धीरज कुमार सिंह ने कहा कि जांच एजेंसी की तफ्तीश कई स्तर पर विरोधाभासी है। उनका कहना था कि अलग-अलग कराई गई पीड़िताओं की रिपोर्ट में अलग-अलग तथ्य आए हैं। ऐसे में उनके मुवक्किल के खिलाफ मुकदमा चलाने का आधार नहीं बनता है। फिलहाल अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुनवाई अगली तारीख तक के लिए टाल दी।

पेश मामले में सीबीआई ने अदालत के समक्ष नाबालिग पीड़िताओं के बयानों के आधार पर 21 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आग्रह किया है। इन बयानों में पीड़िताओं ने आपबीती सुनाई है। सीबीआई का दावा है कि पीड़िताओं में अधिकांश नाबालिग हैं। हड्डी की जांच से इन पीड़िताओं के नाबालिग होने की पुष्टि हुई है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 07 फरवरी को इस मामले को दिल्ली की साकेत कोर्ट के विशेष पॉक्सो अदालत में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने साकेत अदालत से 6 महीने में इस मामले की सुनवाई को पूरा करने का निर्देश भी दिया था। इसी के तहत इस मामले में 02 मार्च से रोजाना सुनवाई हो रही है। तीन दिन की सुनवाई के दौरान 12 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर मुकदमे की सुनवाई को हरी झंडी दे दी गई है। ज्ञात रहे कि पिछले जून में मुजफ्फरपुर जिले में सरकारी सहायता प्राप्त आश्रय गृह में बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले ने बिहार सहित पूरे देश को हिलाकर रख दिया था।

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