इंस्टाग्राम पर छात्रा का फोटो वायरल व छेड़खानी में युवक दोषी

हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर में 16 वर्षीय छात्रा का फोटो इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी से वायरल करने के आरोप में नीरज कुमार को दोषी ठहराया गया है। छात्रा ने 12 जून 2024 को एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें नीरज पर छेड़छाड़ और धमकी देने का आरोप लगाया गया था। सजा की सुनवाई 19 मई को होगी।

इंस्टाग्राम पर छात्रा का फोटो वायरल व छेड़खानी में युवक दोषी

मुजफ्फरपुर, हिप्र। अहियापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में इंस्टाग्राम पर फर्जी नाम से आईडी बनाकर 11वीं की 16 वर्षीया छात्रा का फोटो वायरल करने में नीरज कुमार को दोषी करार दिया गया है। सेशन ट्रायल के बाद गुरुवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने उसे दोषी ठहराया। सजा की बिंदु पर 19 मई को सुनवाई होगी। इसके बाद विशेष कोर्ट उसे सजा सुनाएगी। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र कुमार ने कोर्ट के समक्ष छह गवाहों को पेश किया। छात्रा ने कराई थी एफआईआर :छात्रा ने 12 जून 2024 को अहियापुर थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी।

इसमें गांव के ही नीरज कुमार को आरोपित बनाया था। एफआईआर में कहा था घर से बाहर निकलने पर गांव का नीरज कुमार उसके साथ छेड़छाड़ करता है। विरोध करने पर उसे उठा लेने की धमकी देता है। नीरज उसके नाम से इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बना लिया है। इस पर उसका फोटो अपलोड कर रहा है। इसके विरोध में थाना में आवेदन देने पर नीरज उसके माता-पिता को जान से मारने की धमकी दे रहा है। छात्रा ने कहा एफआईआर में कहा था कि 12 जून 2024 को जब उसके पिता थाना पर जा रहे थे तो नीरज ने गोली मारने की धमकी दी। मामले की जांच के बाद पुलिस ने नीरज के विरुद्ध 30 सितंबर 2025 को विशेष कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया।

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