अपहृत किशोरी को घर पर छिपाने में किशोर का पिता दोषी
मुजफ्फरपुर में 16 वर्षीय किशोरी को अपहरण के मामले में बोचहां के किशोर के पिता को दोषी पाया गया है। विशेष पॉक्सो कोर्ट द्वारा मामले की सुनवाई की गई, जिसमें अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य प्रस्तुत किए। किशोरी के पिता ने 13 मार्च 2023 को एफआईआर दर्ज कराई थी, और किशोरी को 16 मार्च को बरामद किया गया।

मुजफ्फरपुर, हिप्र। अहियापुर थाना क्षेत्र से अपहृत 16 वर्षीय किशोरी को अपने घर में छिपाकर रखने में बोचहां के किशोर के पिता को शुक्रवार को दोषी करार दिया गया है। विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र उसे 20 मई को सजा सुनाएंगे। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो ने कोर्ट के समक्ष साक्ष्य पेश किया।किशोरी के पिता ने 13 मार्च 2023 को अहियापुर थान में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि 12 मार्च 2023 की रात उनकी पुत्री घर से अचानक गायब हो गई। 13 मार्च की सुबह इसकी जानकारी उन्हें मिली।
उन्होंने बोचहां थाना क्षेत्र के एक किशोर, उसके पिता व परिजनों को नामजद कराते हुए अहियापुर थाना में एफआईआर दर्ज कराई। घटना के तीन दिन बाद 16 मार्च को पुलिस ने आरोपित के घर से किशोरी को बरामद कर लिया। नौ जनवरी 2024 को पुलिस ने किशोर के पिता व मां के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की थी। विशेष कोर्ट ने उसकी मां को बरी कर दिया है, जबकि एक आरोपित को विशेष पॉक्सो कोर्ट ने किशोर घोषित कर दिया था।
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